Monday, 2 December 2019

दिनांक-1 दिसंबर 2019
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-2138


मतदाता वोटर आईडी के बिना भी वोट डाल सकेंगे...

मतदान के लिए चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी जारी किया गया है। मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। अगर किन्हीं मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन मतदाता पहचान पत्र नहीं है। या अगर मतदाता पहचान पत्र है, लेकिन फोटो बेमेल है, तो वैसे मतदाता भी वोट कर सकते है। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आधार कार्ड, राज्य/केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गएग फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, बैंक/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र में किसी एक दस्तावेज के प्रस्तुत करने से वे मतदान कर सकेंगे।

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