Monday, 2 December 2019

दिनांक-26 नवंबर 2019
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-2105

नामांकन करने की प्रक्रिया ...

जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजेश्वरी बी ने सभी राजनीतिक दल के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने नामांकन की प्रक्रिया एवं कई महत्वपूर्ण जानकारियां विस्तारपूर्वक दिया। नामांकन 26 नवंबर से 03 दिसंबर 2019 तक जामा, दुमका,जरमुंडी,शिकारीपाड़ा विधानसभा के लिए निर्धारित समय 11:00 बजे से 3:00 बजे तक किया जाएगा। रविवार को नामांकन पत्र प्राप्त नहीं किये जायेंगे। संवीक्षा की तिथि 4 दिसंबर को निर्धारित किया गया है तथा नाम वापसी 4 दिसंबर के बाद से 6 दिसंबर तक किया जा सकेगा।
इस दौरान बताया गया कि नाम निर्देशन पत्र 4 सेट में उपलब्ध कराया जायेगा। एफिडेविट के साथ संलग्न फॉर्म 26 पूरी तरह से भरा हुआ आवश्यक है।10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प तथा 15 रुपये के एडवोकेट वेलफेयर फण्ड टिकट लगाना होगा।शपथ पत्र के सभी पेज पर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। नाम निर्देशन पत्र में एक भी स्थान रिक्त नहीं रहे इसका ध्यान रखा जाए। सूचना नहीं रहने पर शून्य, लागू नहीं अथवा ज्ञात नहीं लिखेंगे।जाति प्रमाण पत्र अंचल अधिकारी के कार्यालय से भी निर्गत स्वीकृत होगा लेकिन उक्त जाति प्रमाण पत्र हाल यानि कुछ दिन/वर्ष पूर्व का होना चाहिए। 20 की संख्या में स्टाम्प साइज फोटोग्राफ देना होगा जो 2 सेमी×2.25 सेमी का होना चाहिए। उक्त फोटोग्राफ अधिसूचना की तारीख से 3 माह के अंदर का होना चाहिए। फोटोग्राफ में हैट,कैप या चश्मा(सन ग्लासेस)में नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ कैमरे की तरफ देखता हुआ होना आवश्यक है।फोटोग्राफ के साथ घोषणा पत्र देना होगा कि तस्वीर अधिसूचना जारी होने के तिथि से 3 महीने अंदर की है। अगर अभ्यर्थी का नाम नामांकन कर रहे विधानसभा के मतदाता सूची में नहीं है तो उनका नाम 81 विधानसभा के किसी एक विधानसभा के मतदाता सूची में होना आवश्यक है।उक्त अभ्यर्थी को नामांकन के दौरान 81 में से किसी भी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची में नाम दर्ज है इसका प्रमाण उपलब्ध कराना होगा। उक्त मतदाता सूची के छाया चित्र को संलग्न करना होगा लेकिन अभ्यर्थी का प्रस्तावक उसी विधानसभा का होना अनिवार्य है जिस विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन किया जा रहा है।अभ्यर्थी को नामांकन से पूर्व चुनाव के दौरान किये जाने वाले व्यय हेतु अलग बैंक खाता खोलना अनिवार्य है।बैंक खाता अभ्यर्थी अपने नाम से या इलेक्शन एजेंट के साथ खोल सकते हैं।इस दौरान बताया गया कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी तथा राज्य स्तरीय पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह प्रपत्र A तथा प्रपत्र B में जमा करना होगा। प्रपत्र A तथा प्रपत्र B मूल प्रति में स्वीकार होगा।स्वतंत्र अभ्यर्थी निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए चुनाव चिन्ह में से तीन चुनाव चिन्ह प्राथमिकता के आधार पर क्रमशः अंकित करेंगे।इस दौरान बताया गया कि अगर कोई अभ्यर्थी पिछले 10 वर्षों में कभी भी सरकारी आवास में रहे हो तो उन्हें बिजली,पानी तथा टेलीफोन का नो ड्यूज सर्टीफिकेटे भी देना होगा।
इस दौरान बताया गया कि समाहरणालय परिसर में किसी प्रकार का जुलूस प्रवेश नामांकन हेतु नहीं कर सकता है।नामांकन हेतु आरओ के कक्ष में अभ्यर्थी समेत 5 लोग ही प्रवेश कर सकते हैं।सभी आरओ के कक्ष के समक्ष दंडाधिकारी तथा पुलिस बल प्रतिनियुक्त रहेंगे।
बैठक में उप विकास आयुक्त शेखर जमुआर, डीआरडीए निदेशक प्रेरणा दीक्षित, अपर समाहर्त्ता सुनील कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार एवं अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

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