सूचना भवन, दुमका
प्रेस विज्ञप्ति
संख्या 189 दिनांक - 01/11/2013
उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, रांची के द्वारा आने वाले दीपावली पर्व पर जानमाल की सुरक्षा को देखते हुए निम्नांकित निदेष जारी किये है।
1. पटाखों (आतिषबाजी) को सुरक्षित एवं एवं अज्वलनषील सामग्री से बने शेड में रखा जाय।
2. पटाखों (आतिषबाजी) की अस्थाई दुकानें, एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर एवं किसी संरक्षित स्थल से 50 मीटर की दूरी पर होगी।
3. यह अस्थाई दुकानें एक दूसरे के आमने-सामने नहीं होगी।
4. सुरक्षा दूरी के अन्दर एवं इन दुकानों में प्रकाष हेतु किसी प्रकार का तेल लैम्प, गैस लैम्प, एवं खुली बिजली बत्तियों का प्रयोग नहीं होगा। यदि किसी बिजली की लाईन का प्रयोग किया जाता है तो उसे या तो दीवार पर या छत पर दृढ़ता से लगाना होगा एवं किसी प्रकार से तार लटके नहीं होंगे। इन बत्तियों के लिए स्विच दीवार पर लगाने होंगे एवं एक पंक्ति की सभी दुकानों के लिए मास्टर स्विच लगाना होगा।
5. किसी दुकान के 50 मी0 के अन्दर आतिषबाजी का प्रदर्षन प्रतिबन्धित होगा।
6. प्रत्येक मास्टर स्विच से फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए जिससे की शाॅट सर्किट होने पर विद्युत प्रवाह स्वतः ही बन्द हो जाए।
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