Friday, 17 January 2014

सूचना भवन, दुमका 

प्रेस विज्ञप्ति
संख्या 13 दिनांक - 15/01/2014
श्री अषोक कुमार मिश्र, आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका की अध्यक्षता में प्रमंडलीय सुरक्षा समिति से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। विषिष्ट गणमान्य व्यक्तियों एवं अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी व्यक्तियों के अंगरक्षकों/सुरक्षा गार्डों की प्रतिनियुक्ति से संबंधित गृह विभाग, झारखण्ड सरकार के अन्तर्निहित आदेषों के अलोक में देवघर/गोड्डाा/साहेबगंज/पाकुड़ एवं जामताड़ा जिला स्तरीय सुरक्षा समिति द्वारा लिए गये निर्णयों की समीक्षा की गई। बैठक में जिन गणमान्य एवं सरकारी व्यक्तियों को अंगरक्षक/सुरक्षा गार्ड अनुमान्य है, उन्हें उपलब्ध कराये गये अंगरक्षक/सुरक्षा गार्ड की समीक्षा करते हुए कार्रवाई करने का निदेष दिया। उन्होंने कहा कि जिन गैर सरकारी व्यक्तियों को सुरक्षा कारणों से अंगरक्षक/सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराया गया है, उनकी सुरक्षा आवष्यकता की वर्तमान संदर्भ में समीक्षा कर ली जाय। यह भी सुनिष्चित किया जाय कि गैर सरकारी व्यक्तियों के लिए प्रतिनियुक्त अंगरक्षक के वित्तीय भार की राषि उनसे गृह विभाग के उक्त पत्र के निदेष के आलोक में प्राप्त किया जाए एवं अनुपालन प्रतिवेदन आगामी बैठक में रखने का निदेष दिया गया। जिन गैर सरकारी व्यक्तिायों को अंगरक्षक वरीय पुलिस पदाधिकारी/विभाग के निदेष के क्रम में उपलब्ध कराया गया है और यदि पूर्व में गृह विभाग झारखण्ड सरकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है तो अविलम्ब अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय। प्रमंडल स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक में विषिष्ट गणमान्य व्यक्तियों एवं अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराये गये अंगरक्षकों/सुरक्षा गार्डों के आवासन की समुचित व्यवस्था, एवं उनके द्वारा संधारित हथियारों की सुरक्षा सुनिष्चित करने हेतु आवष्यक कार्रवाई करने का निदेष दिया गया। बैठक के दौरान जिला परिषद तथा नगर पर्षद के अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों को अंगरक्षक/सरुक्षा गार्ड उपलब्ध कराने के विषय पर चर्चा की गई तथा निदेष दिया गया कि उन्हें सुरक्षा कारणों से अंगरक्षक/सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराये जा सकते हैं परन्तु उक्त अंगरक्षक/सुरक्षा गार्ड के वेतनादि का भुगतान नियमानुसार संबंधित जिला परिषद तथा नगर पर्षद के अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों से प्राप्त किया जायेगा। बैठक में इस विषय पर भी चर्चा की गई कि संथाल परगना प्रमण्डल के जिलों में पूर्व में पदस्थापित उपायुक्तों को उनके पदस्थापन अवधि में उपलब्ध कराये गये अंगरक्षक/सुरक्षा गार्ड, उनके अन्यत्र स्थानान्तरण/पदस्थापन के उपरांत भी उनसे सम्बद्ध गार्ड उपलब्ध कराया जाना चाहिये। इस संबंध में निदेष दिया गया कि जिला सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस संबंध में निदेष दिया गया कि जिला सुरक्षा समिति की बैठक में इसकी समीक्षा कर नियमानुकूल कार्रवाई की जाय। बैठक में यह भी निदेष दिया गया कि आगामी चुनाव को दृष्टिगत करते हुए विषिष्ट गणमान्य व्यक्तियों एवं अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराये गये अंगरक्षकों/सुरक्षा गाडों की प्रतिनियुक्ति की समीक्षा कर ली जाय। निदेष दिया गया कि अगर अन्तगर्त अर्हता/अनुमान्यता नहीं रखने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा कारणों से अंगरक्षक/सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराया गया है तथा वेतनादि के मद में उनसे राषि नहीं ली गई है। तो उसकी समीक्षा कर वेतन एवं बकाया राषि की वसूली हेतु संबंधित को नोटिस निर्गत किया जाय। निदेष दिया गया कि समय-समय पर जिला सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित कर अंगरक्षकों/सुरक्षा गार्डों की अनुमान्यता तथा विधि मान्य कृत प्रतिनियुक्ति की समीक्षा की जाय।
बैठक में पुलिस उप-महानिरीक्षक एवं सभी जिले के उपायुक्त उपस्थित थे।

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