सूचना भवन, दुमका
प्रेस विज्ञप्ति
संख्या 63 दिनांक - 07032014
लोक सभा आम चुनाव 2014 के अवसर पर निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न करने के उíेष्य से अनुमंडल दण्डाधिकारी, दुमका के द्वारा संपूर्ण दुमका अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 06032014 से चुनाव प्रक्रिया समापित होने तक द0प्र0स0 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शकितयों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित शर्तों के साथ निषेधाज्ञा लागू कर दिये गये हैं।
1. पाँच या पाँच से अधिक व्यकित किसी भी प्रकार के घातक हथियार यथा, लाठी, भाला, गड़ासा, तीर कमान, किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र अथवा विस्फोटक पदार्थ लेकर नाजायज मजमा नहीं लगायेंगे तथा इन हथियारों के साथ जनप्रदर्षन नहीं करेंगे।
2. चुनाव जुलूस या चुनाव सभा का आयोजन भारत निर्वाचन आयोग, नर्इ दिल्ली द्वारा निर्गत अनुदेष के आलोक में किया जा सकेगा तथा इसकी पूर्व सूचना संबंधित थाना प्रभारी को निषिचत रूप से देनी होगी एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के वगैर नहीं किया जा सकेगा।
3. पाँच या पाँच से अधिक व्यकितयों द्वारा मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र के परिसर के अंदर नजायज मजमा लगाना तथा मतदान केन्द्र परिसर में ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करना, उत्तेजक नारे लगाना वर्जित होगा।
4. कोर्इ भी व्यकित मतदान पदाधिकारी एवं मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर जाने, मतदान करने के कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे।
5. तीन से अधिक वाहनों का काफिला का आवागमन वर्जित रहेगा।
यह निषेधाज्ञा निर्वाचन तथा मतदान कार्य में नियुक्तप्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विधि व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियोंपुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। उसी प्रकार शवयात्रा में शामिल व्यकितयों, अस्पताल ले जा रहे मरीजों के साथ जाने वाले व्यकितयों, बारात पार्टी के सदस्यों, विधालयमहाविधालय में जाने वाले छात्रछात्राओं एवं वर्तमान में चल रही परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगा।