सूचना भवन, दुमका
प्रेस विज्ञप्ति
संख्या 80 दिनांक - 28/03/2014
मीडिया कोषांग
अनुमंडल दण्डाधिकारी, दुमका के आदेशानुसार 29 मार्च 2014 से नामांकन प्रक्रिया समाप्ति तक द0प्र0स0 की धारा 144 के साथ निषेधाज्ञा लागू है।
5 या 5 से अधीक व्यक्ति निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय, अन्य सरकारी कार्यालय एवं डाकबंगला से 100 मी0 की परिधि के अन्तर्गत एकत्रित नहीं होंगे ना ही नाजायज मजमा लगायेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक हथियार, लाठी, भाला, गढ़ासा, तीर कमान तथा किसी प्रकार का आग्नेय अस्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेंगे। चूनाव जुलूस या चुनाव सभा के आयोजन की सूचना संबंधित थाना प्रभारी एवं प्रंखड विकास पदाधिकारी को देने के उपरांत ही करेंगे। कोई भी व्यक्ति निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/कर्मी को निर्वाचन कार्यालय पर जाने एवं उनके कार्यों में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे। तीन से अधीक वाहनों के काफिला का आवागमन वर्जीत रहेगा।
यह निषेधाज्ञा निर्वाचन कार्य में नियुक्त/प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विधि व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों पर लागू नहीं होगा। उसी प्रकार शव यात्रा में शामिल व्यक्तियों, अस्पताल ले जा रहे मरीजों के साथ जाने वाले व्यक्तियों, बारात पार्टी के सदस्यों, विद्यालय/महाविद्यालयों में जाने वाले छात्र-छात्राओं पर लागू नहीं होगा।
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