दिनांक- 7 दिसम्बर 2019
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-2185
व्यय प्रेक्षकों ने राजनैतिक दलों के साथ की बैठक...
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त व्यय प्रेक्षक रोशन एम थोमस एवं भीम रत्न रावत ने समाहरणालय सभागार,दुमका में राजनीतिक दलों तथा चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक कर आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश दिया। प्रेक्षक ने लेखा टीमों को निर्देश दिया कि प्रतिदिन किए गए खर्च को व्यय रजिस्टर में अवश्य दर्ज करें। चुनाव आयोग ने एक प्रत्याशी का चुनावी खर्च 28 लाख रुपये ही निर्धारित किया है। उम्मीदवारों को चुनाव सामग्री तैयार कराते समय मुद्रक का नाम, पता तथा संख्या का जिक्र प्रचार सामग्री पर अवश्य करना होगा। साथ ही इसकी प्रतियां जिला निर्वाचन कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी।
राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को बताया गया कि प्रचार से संबंधित किसी भी प्रकार की सामग्री का सर्टिफिकेशन कराना आवश्यक है। बिना सर्टिफिकेशन के इस्तेमाल करने पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
निर्वाचन व्यय सम्बन्धी जानकारी नियमित संधारित करने की अपील करते कहा कि वाहन, रैली, सभा सहित प्रचार-प्रसार सम्बन्धी सभी कार्यों के व्यय का लेखा-जोखा अनिवार्य रूप से रखें। मतदान दिवस के पूर्व निर्वाचन व्यय का लेखा मिलान किया जायेगा। उन्होंने चुनाव प्रचार-प्रसार के लिये वाहनों के उपयोग, रैली, सभा इत्यादि का अनिवार्य रूप से अनुमति लेने और व्यय की निर्धारित सीमा का ध्यान रखने भी कहा।
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