Tuesday 20 May 2014

सूचना भवन, दुमका 

प्रेस विज्ञप्ति
संख्या 120 दिनांक - 20/05/2014

प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका श्री एहतेषामुल हक की अध्यक्षता में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं का प्रमंडल स्तरीय समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची के द्वारा दिये आदेष के आलोक में असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 द्वारा अधिसूचित योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। उक्त अधिनियम का प्रमण्डल अन्तर्गत सभी जिले में अक्षरषः अनुपालन करने हेतु सभी उपायुक्तों/संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को निदेषित किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत  आने वाले सभी विभागवार विभिन्न योजनाओं की क्रमषः समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में आदेष दिया गया कि इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन / राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना के लाभुकों को लक्ष्य के अनुरूप ससमय भुगतान करने की कार्रवाई सुनिष्चित की जाय। आम आदमी बीमा योजना के समीक्षा के क्रम में एल0आई0सी0 प्रतिनिधि को इस प्रमण्डल के सभी जिलों के बीमित लाभुकों की संख्या एवं बीमा की राशि में कृत भुगतान के मामले का डाटा षीघ्र उपलब्ध कराने हेतु निदेष दिया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, बुनकर कल्याणार्थ योजना, जननी सुरक्षा योजना एवं मत्स्य पालन इत्यादी की गहन समीक्षा की गई। 
बैठक में उपस्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दुमका के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित सचिव के द्वारा बताया गया कि दुमका जिले में पंचायत स्तर पर पारा लीगल भोलेन्टीयर्स का गठन किया गया है और उनके द्वारा असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में अघिसूचित योजनाओं के सम्यक कार्यान्वयन हेतु आवष्यक प्रचार प्रसार एवं व्यापक जागरूकता अभियान विभिन्न माध्यमों के द्वारा किया जाता है। 
बैठक में उपस्थित प्रमण्डल अन्तर्गत सभी जिले के पुलिस अधीक्षक को भी असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की योजनाओं से रूबरू कराया गया एवं इसकी सम्यक जानकारी दी गई तथा योजनाओं के कार्यान्वयन में आवष्यक सहयोग प्रदान करने का निदेष दिया गया। 
इसके अतिरिक्त राजस्व संग्रहण/राजस्व विषयक कार्यों, विकास योजनाओं, डी0आर0डी0ए0 के अन्तर्गत संविदा के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों की संविदा का नवरीकरण एवं मनरेगा के अन्तर्गत प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति के विषय पर विस्तृत समीक्षा की गई। 


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