दिनांक- 18 दिसम्बर 2019
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-2259
शिकारीपाड़ा विधानसभा हेतु 3:00 बजे एवं दुमका जामा तथा जरमुंडी हेतु 5:00 बजे अपराह्न चुनावी प्रचार प्रसार की अवधि समाप्त हो चुकी है,अब प्रचार प्रसार कार्य नहीं किए जा सकेंगे। मतदान की तिथि 20 दिसंबर 2019 निर्धारित है तथा मतगणना 23 दिसंबर निर्धारित है।इस अवधि में निर्वाचन की निष्पक्षता पारदर्शिता तथा शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार द्वारा निदेश जारी किया है जो निम्न प्रकार है:
■ 5 या 5 से अधिक व्यक्ति समूह बनाकर बगैर अनुमति ईकट्ठा नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक हथियार लाठी, भाला, गड़ासा, तीर कमान, किसी भी प्रकार का अग्नियास्त्र, अथवा विस्फोटक पदार्थ लेकर ना तो एकत्रित होंगे ना ही नाजायज मजमा लगाएंगे तथा इन हथियारों के साथ जनप्रदर्शन नहीं करेंगे।
■ किसी भी प्रकार का चुनाव जुलूस, चुनावी सभा, प्रचार प्रचार नहीं किया जा सकेगा। यद्यपि व्यक्तिगत संपर्क एवं डोर टू डोर कैंपेन किया जा सकेगा।
■ मतदान केंद्र के भीतर या मतदान केंद्र के परिसर में नाजायज मजमा लगाना, ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करना तथा उत्तेजक नारे लगाना वर्जित होगा।
■ मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर प्रचार प्रसार वर्जित होगा।
■ मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर चुनाव कार्य में लगे कर्मियों के अतिरिक्त अन्य हेतु मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस सेट प्रतिबंधित होगा।
■ मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर लाउडस्पीकर, मेगाफ़ोन आदि का प्रयोग मतदान को प्रभावित करने उत्तेजना फैलाने प्रचार-प्रसार आदि हेतु प्रतिबंधित होगा।
■ मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी अमान्य होगा। यद्यपि मीडिया पर यह लागू नहीं होगा तथापि मीडिया कर्मी मतदान केंद्र के अंदर जाकर फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी नहीं करेंगे साथ ही मतदान की गोपनीयता को ध्यान में रखकर ही कार्य करेंगे।
■ अभ्यार्थी मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी पर कैंडिडेट इलेक्शन बूथ स्थापित कर सकेंगे। जिसमें एक टेबल, दो कुर्सी, तथा एक बैनर (4 फीट × 8 फीट) आकार का लगा सकेंगे।
■ अभ्यर्थी/ निर्वाचन अभिकर्ता /कार्यकर्ता को मतदान के दिन प्रदत वाहन का प्रयोग मतदाता को लाने हेतु नहीं किया जा सकेगा।
■ कोई भी व्यक्ति मतदान कार्य में लगे सुरक्षाकर्मियों के अतिरिक्त अग्नेयास्त्र लेकर 100 मीटर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा। सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को सुरक्षाकर्मियों पर पूर्व से निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में प्रदत छूट मान्य होगा।