Monday, 2 November 2020

दिनांक-1 नवंबर 2020 प्रेस विज्ञप्ति संख्या-1010

 दिनांक-1 नवंबर 2020

प्रेस विज्ञप्ति संख्या-1010


निर्वाची पदाधिकारी 10 दुमका (अ.ज.जा) सह अनुमंडल पदाधिकारी दुमका महेश्वर महतो ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में अपराहन 5:00 बजे से प्रचार प्रसार का कार्य प्रतिबंधित है।उन्होंने कहा कि धारा 144 प्रभावी है। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति समूह बनाकर बगैर अनुमति इकट्ठा नहीं होंगे।(बाजार,हाट,धार्मिक स्थल तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान को छोड़कर) कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक हथियार,किसी भी प्रकार का आग्नेययास्त्र अथवा विस्फोटक पदार्थ लेकर ना तो एकत्रित होंगे ना ही नाजायज मजमा लगाएंगे और ना ही हथियारों के साथ जन प्रदर्शन करेंगे।

किसी भी प्रकार का चुनाव जुलू,चुनावी सभा प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकेगा। परंतु व्यक्तिगत संपर्क डोर टू डोर कैंपेन किया जा सकेगा।मतदान केंद्र के भीतर या मतदान केंद्र के परिसर में नाजायज मजमा लगाना ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करना तथा उत्तेजक नारे लगाना वर्जित होगा।मतदान केंद्र की 100 मीटर के अंदर प्रचार प्रसार वर्जित होगा।मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर चुनाव कार्य में लगे कर्मियों के अतिरिक्त अन्य हेतु मोबाइल फोन कॉडलेस फोन वायरलेस सेट आदि प्रतिबंधित होगा। मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर लाउडस्पीकर मेगा फ़ोन आदि का प्रयोग मतदान को प्रभावित करने उत्तेजना फैलाने आदि हेतु प्रबंधित प्रतिबंधित होगा। मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अमान्य होगा।यद्यपि मीडिया बंधुओं पर लागू नहीं होगा। मीडिया मतदान केंद्र के अंदर जाकर फोटोग्राफी,वीडियो नहीं करेंगे, साथ ही मतदान की गोपनीयता को भंग नहीं करेंगे। अभ्यर्थी मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी पर कैंडिडेट इलेक्शन बूथ स्थापित कर सकेंगे।जिसमें एक टेबल,दो कुर्सी तथा एक बैनर 4×8 फीट आकार का लगा सकेंगे। 

अभ्यर्थी को मतदान के लिए प्रदत वाहन का प्रयोग मतदाता को लाने हेतु नहीं किया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति मतदान कार्य में लगे सुरक्षाकर्मियों के अतिरिक्त अग्नियास्त्र लेकर 100 मीटर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा। सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों के सुरक्षाकर्मियों पर पूर्व से निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में प्रदत्त शर्त मान्य होगा।किसी भी व्यक्ति राजनीतिक दल संगठन के द्वारा कोविड-19 के परिपेक्ष्य में निर्गत सभी दिशा निर्देशों का निरंतर अनुपालन किया जाएगा तथा किसी भी परिस्थिति में कोविड-19 के तहत निर्धारित प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर:

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जिला कंट्रोल रूम - 9508250080,9934414404

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राष्ट्रीय कॉल सेंटर -1075


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