Monday 30 November 2020

दिनांक-25 नवम्बर 2020 प्रेस विज्ञप्ति संख्या-1086

 दिनांक-25 नवम्बर 2020

प्रेस विज्ञप्ति संख्या-1086


इंडोर स्टेडियम दुमका में उप विकास आयुक्त डॉ संजय कुमार सिंह की उपस्थिति में 15 वीं वित्त आयोग से संबंधित बैठक आयोजित की गयी।


बैठक को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त डॉ संजय कुमार सिंह ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुचाने के उद्देश्य से यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है।उन्होंने कहा कि 15 वीं वित्त आयोग भारत सरकार द्वारा गठित आयोग है।आयोग द्वारा विकास कार्यों के लिए निधि प्राप्त होती है।प्राप्त निधि के राशि का खर्च निर्धारित गाइडलाइन के अनुरूप ही किया जाता है।उन्होंने कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और जिला पंचायत राज पदाधिकारी के सहयोग से जिले के 51 कालाजार से प्रभावित गांव में एक्शन प्लान बनाकर कार्य किया जाएगा।कालाजार को खत्म करने के लिए मिट्टी के घर को खत्म करना जरूरी है।जिले में 2 आवास योजना संचालित है।इन योजनाओं का भी लाभ उक्त गांव के लोगों को दिया जाएगा जो मिट्टी के घर मे रहते हैं।इसके लिए विभाग से दिशा निदेश प्राप्त किया जाएगा।


उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्ष के लिए है। 15वें वित्त आयोग द्वारा समर्पित अनुशंसा 14 वें वित्त आयोग द्वारा समर्पित अनुशंसा से भिन्न हैं।14वें वित्त आयोग में केवल ग्राम पंचायतों को आवंटन प्राप्त थी, 15वें वित्त आयोग में आवंटन तीनों स्तर यथा जिला परिषद्, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत को 10 प्रतिशत,15 प्रतिशत एवं 75 प्रतिशत के अनुपात में प्राप्त हुई है।

तीनो स्तर की पंचायतों में राशि का आवंटन 90 प्रतिशत जनसंख्या एवं 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर किया गया है।


उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान मद का 50 प्रतिशत आबद्ध अनुदान के रुप में विमुक्त हुई है। इस मद की राशि का उपयोग संबंधित निकाय द्वारा दो आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु किया जा सकेगा जो निम्न प्रकार है-

स्वच्छता एवं ओ0डी0एफ स्टेटस को बनाये रखने से संबंधित कार्य एवं पेयजल व्यवस्था, वर्षा जल संरक्षण एवंज ल के पुनर्चक्रण से संबंधित कार्य


उपर्युक्त दोनों प्रकार के कार्यों में आबद्ध अनुदान मद की आधी-आधी राशि (50:50) का उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा।


उपर्युक्त में से किसी एक प्रकार के कार्य पंचायत क्षेत्र में पुरी तरह हो गये हो तो दूसरे प्रकार के कार्य से संबंधित योजनाऐं शेष राशि से ली जा सकती है।


जल जीवन मिशन अन्तर्गत योजनाऐं ली जा सकती है, जैसे - कार्यशील घरेलु नल कनेक्शन (प्रत्येक ग्रामीण घर प्रतिदिन 55 लीटर जलापूर्ति)


अपशिष्ट जल का प्रबंधन (सोकता गढ्ढा, कचरा स्थितिकरण इत्यादि)


जलस्त्रोतो का स्थायित्व (वर्षा जल संचय इत्यादि)


जलस्रोत एवं रनिंग वाटर कनेक्शन के पास अनिवार्य रुप में सोख्ता गढ्ढा का निर्माण। (सामूहिक जगहों पर प्राथमिकता)


पूर्व में 14वें वित्त से ली गई सौर उर्चा आधारित जलापूर्ति योजना से 25-30 घरों तक नल जल की पहुँच के रुप में योजना ली जा सकती है। इसके अतिरिक्त 15वें वित्त आयोग अन्तर्गत सौर आधारित जलापूर्ति हेतु नयी योजनाएँ भी ली जा सकती है।


चापाकल/हेण्डपम्प की मरम्मति



उन्होंने कहा कि आधारभूत अनुदान आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान का 50 प्रतिशत आधारभूत अनुदान के रुप में विमुक्त की जाएगी। आधारभूत अनुदान अनाबद्ध अनुदान होगा जिसका उपयोग संबंधित निकाय द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं के क्रियान्वयन में किया जा सकेगा।


इस मद अन्तर्गत वेतन, मानदेय अथवा स्थापना व्यय मद में खर्च नहीं किया जा सकेगा।


इस मद अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाऐं ली जा सकती है:-


1. ऐसे समुदायिक संसाधनों यथा तालाब, हाट-बजार सार्वजनिक भवन आदि का निर्माण सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन जो ओ0एस0आर0 सृजन में उपयोग हो

2. सड़क/फुटपाथ का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन।

3. कब्रगाह, शमसान एवं मसना स्थल का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन। 

4. नाली एवं पुल-पुलिया का निर्माण, सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन।

5. ग्रामीण विद्युतिकरण (स्ट्रीट लाईट का रखरखाव)

6. सरकारी विद्यालय, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र, पंचायत भवन अन्य सरकारी भवन में हेण्डवाॅस युनिट का निर्माण।

7. सरकारी विद्यालयों में शौचालय, खेल का मैदान का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन।


15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान मद से प्रतिबंधित कार्यों की सूची:


1. किसी भी तरह की स्थापना मद एवं वेतन/मानदेय आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा।


2. किसी भी तरह की व्यक्तिगत लाभ की योजनाएँ क्रियान्वित नहीं करायी जायेगी।


3. नये चापाकल/बोरवेल का अधिष्ठापन नहीं किया जाएगा, यदि इस प्रकार की योजना का क्रियान्वयन आवश्यक हो तो इस संबंध में विभाग स्तर से आदेश प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।


4. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर हाईमास्ट प्रकाश टावर का अधिष्ठापन नहीं किया जाएगा,यदि इस प्रकार की योजना का क्रियान्वयन आवश्यक हो तो इस सम्बन्ध में विभाग स्तर से आदेश प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।


5. ऐसी किसी भी योजना का क्रियान्वयन इस मद की राशि से नहीं काया जाएगा। जिसका क्रियान्वयन किसी अन्य मद की राशि से कराया जा रहा हो अथवा अन्य किसी मद से क्रियान्वयन हेतु चिन्हित/अधिसूचित हो, किन्तु यह प्रावाधान अभिशरण के माध्यम से ली गयी योजनाओं पर लागु नहीं होगा।


6. किसी भी धार्मिक स्थल से संबंधित कार्य (मार्गदर्शिका में अंकित कार्यों को छोड़कर) अनुमान्य नहीं होगा।


7. किसी प्रकार के तोरण द्वार या समरुप योजना इस मद की राशि से क्रियान्वित नहीं करायी जायेगी।


8. किसी प्रकार के मानदेय अथवा वेतन आदि का भुगतान इस मद की राशि से अनुमान्य नहीं होगा।


9. वाहन एवं एयर कंडीशनर का क्रय इस मद से अनुमान्य नहीं होगा।


बैठक में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अपने प्रखण्ड के प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी पंचायत सचिव के साथ उपस्थित थे।

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कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर: 

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जिला कंट्रोल रूम - 9508250080, 9934414404

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