दिनांक-13 नवम्बर 2020
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-1061
भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के तहत राष्ट्रीय न्यास द्वारा प्रायोजित स्थानीय स्तर की समिति, दुमका की बैठक उपायुक्त दुमका की अध्यक्षता में की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वालिंता, परम मस्तिष्क आघात ,बौद्धिक दिव्यांगता एवं बहु दिव्यांगता से ग्रसित दिव्यांग जनों को कानूनन अभिभावक प्रमाण पत्र( Legal Guardian ship ) निर्गत करना था, ताकि राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का दिव्यांगजन लाभ उठा सकें।इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के उपरांत अभिभावक उक्त दिव्यांगजन का बैंक में खाता खुलवा सकते हैं ,कानूनी अड़चन आने पर निशुल्क जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सुविधा उठा सकते हैं, साथ ही राज्य एवं भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को दी जाने वाली आरक्षण का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं ।
दुमका जिले के लिए हर्ष की बात है कि स्थानीय स्तर की समिति की बैठक पहली बार दुमका जिले में प्रारंभ की गई है । विदित हो कि इस बैठक में दो दिव्यांगजनों का ऑनलाइन लीगल गार्जियनशिप स्वीकृत किया गया ,साथ ही बैठक में स्थानीय स्तर की समिति का कार्यालय दुमका जिला में खोलने का निर्णय लिया गया, जो कि झारखंड में प्रथम कार्यालय होगा। स्थानीय स्तर की समिति के अध्यक्ष उपायुक्त, दुमका श्रीमती राजेश्वरी बी होंगे।
कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर:
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जिला कंट्रोल रूम - 9508250080, 9934414404
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राष्ट्रीय कॉल सेंटर -1075
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