दुमका 16 मार्च 2018
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 130
नगर पार्षद दुमका एवं नगर पंचायत बासुकीनाथ निर्वाचन 2018 के अवसर पर अनुमंडल दंडाधिकारी दुमका, राकेश कुमार द्वारा 16 मार्च 2018 नामांकन प्रक्रिया से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक द.प्र.स. की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न शर्तों के साथ निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
1ण् 5 या 5 से अधिक व्यक्ति नामांकन के समय निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय एवं पोलिंग बूथ से 100 मीटर के अंदर एकत्रित नहीं होंगे ना ही नाजायज मजमा लगाएंगे ।
2ण् नामांकन के समय अभ्यर्थी अपने साथ अधिकतम 2 व्यक्तियों को निर्वाची कार्यालय में लाएंगे ।
3ण् कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक हथियार लाठी भाला गड़ासा तीर कमान तथा किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र एवं विस्फोटक पदार्थों को लेकर नहीं चलेंगे ।
4ण् कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी अभ्यर्थी को नामांकन दाखिल करने एवं निर्वाचन प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे
5ण् कोई भी अभ्यर्थी अथवा उनके समर्थक कोई उत्तेजक अथवा सांप्रदायिक नारों का प्रयोग नहीं करेंगे ।
6ण् किसी प्रकार की सभा आयोजन हेतु निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
7ण् लाउडस्पीकर का प्रयोग हेतु निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना होगा ।
8ण् यह निषेधाज्ञा निर्वाचन में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मियों तथा विधि व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होगा आदेश के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी
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