Wednesday 7 March 2018

दुमका 7 मार्च 2018
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 112 
परीक्षा अवधि के दौरान धारा 144 लागू...

दिनांक 8 मार्च से आयोजत होने वाले वार्षिक इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) परीक्षा 2018 की सैद्धान्तिक परीक्षा का आयोजन दिनांक 08.03.2018 से 27.03.2018 तक द्वितीय पाली में 2.00 बजे अप0 से 5.15 बजे अप0 तक इन विद्यालयों में आयोजित किया जायेगा।
 $2 जिला स्कूल, दुमका, ए0एन0 ड्रिग्री काॅलेज, दुमका, ए0एन0 इंटर काॅलेज, दुमका, एस0पी0 महिला काॅलेज, दुमका, $2 राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, दुमका, एस0पी0काॅलेज, दुमका, $2 नेषनल हाईस्कूल, दुमका, श्रीरामकृष्ण आश्रम हाईस्कूल, दुमका, राजकीय उच्च विद्यालय, कड़हरबील, दुमका मे किया जायेगा।
 वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2018 की सैद्धान्तिक परीक्षा दिनांक 08.03.2018 से 21.03.2018 तक प्रथम पाली में पूर्वा0 09.45 बजे से 1.00 बजे अप0 तक $2 राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, दुमका, $2 जिला स्कूल, दुमका, $2 नेषनल उच्च विद्यालय, दुमका, राजकीय उच्च विद्यालय कड़हरबील, दुमका, संताल परगना महाविद्यालय, दुमका, श्रीरामकृष्ण आश्रम उच्च विद्यालय, दुमका, मध्य विद्यालय, कड़हरबील, दुमका, कन्या मध्य विद्यालय, रघुनाथपुर, रानेष्वर, $2 उच्च विद्यालय रघुनाथपुर, रानेष्वर प्रखंड, बालक मध्य विद्यालय, जरमुण्डी, बालक मध्य विद्यालय, वासुकिनाथ, $2 उच्च विद्यालय, जरमुण्डी, उच्च विद्यालय, हँसडीहा, सेवा मंडल मध्य विद्यालय, हँसडीहा, संत फ्रांसिस मध्य विद्यालय, हँसडीहा, आदर्ष मध्य विद्यालय, सरैयाहाट, मध्य विद्यालय कुरमाहाट, सरैयाहाट, मध्य विद्यालय, नोनीहाट, उच्च विद्यालय, नोनीहाट, $2 उच्च विद्यालय, रामगढ़, संताल बालिका उच्च विद्यालय, महारो, जामा, $2 उच्च विद्यालय, जामा, कन्या मध्य विद्यालय, जामा, $2 उच्च विद्यालय, षिकारीपाड़ा, संतरिता उच्च विद्यालय, षिकारीपाड़ा, मध्य विद्यालय, षिकारीपाड़ा, $2 उच्च विद्यालय, मसलिया, मोडल विद्यालय, दलाही, मसलिया, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कुष्चिरा, गोपीकान्दर, $2 उच्च विद्यालय, काठीकुण्ड, आदर्ष मध्य विद्यालय, काठीकुण्ड में होगा।
अनुमंडल दण्डाधिकारी, दुमका राकेष कुमार ने कहा कि उपरोक्त सभी परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर परिक्षेत्र में परीक्षा अवधि के दौरान धारा 144 लागू रहेगा। इस दौरान अनावष्यक भीड़, अवैध रुप से सभा, गोष्ठी, निरुद्देष्य भ्रमण, आपत्तिजनक प्रचार-प्रसार तथा 4 से अधिक की संख्या में एकत्रित अथवा चहलकदमी, ध्वनी विस्तारक यंत्र का उपयोग एवं अनाधिकृत रुप से हथियार लेकर चलने तथा कदाचार से संबंधित किसी प्रकार का वस्तु का उपयोग करने आदि को प्रतिबंधित करने का उन्होंने निदेष दिया है। उन्होंने कहा कि आदेष का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।


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