Sunday 1 March 2015

सूचना भवन, दुमका 

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या 050 दिनांक - 26/02/2015

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेष के आलोक में विवाह समारोह,सामुदायिक भवन या सार्वजनिक भवन में रात्रि के 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के पूर्व डी.जे.या ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाना कोर्ट के फैसले का खुला उल्लंघन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी  दुमका के आदेषानुसार इस सूचना के बाद से अगर उक्त निर्धारित समय के भीतर ध्वनि विस्तार यंत्र,डी.जे. या अन्य यंत्रों को उपयोग करते पाया गया तो यंत्रों को जब्त करने के साथ माननीय न्यायालय के आदेष के उल्लंधन के आरोप में सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करन की कार्रवाई की जायेगी। अनुमंडल पदाधिकारी दुमका द्वारा सभी सार्वजनिक विवाह भवन या समारोह संचालकों को आदेष दिया जाता है कि विवाह भवन आरक्षित करते समय इस आदेष का अक्षरषः पालन सुनिष्चित किया जाय। इसके साथ ही अनंमंडल पदाधिकारी दुमका ने निर्देेष दिया है कि ध्वनि विस्तारक यंत्र की तीब्रता 60 डेसीबल से अधिक न हो,कोई भी अष्लील भाषा,वक्तव्य व गीतों का प्रयोग न हो,किसी धर्म,जाति और सम्प्रदाय के विरूद्ध अष्लील वक्तव्य न हो, किसी भी षिक्षण संस्थान,छात्रावास,अस्पताल अथवा चिकित्सालय केन्द्र और न्यायालय परिसर के 200 मीटर के अंदर ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग निषेध है। इसके साथ सायलेंष जोन में ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित है।इस आदेष के अनुसार ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग प्रातः 6 बजे से रात्रि के 10 बजे तक ही किया जा सकेगा।

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