दिनांक-23 फरवरी 2021 प्रेस विज्ञप्ति संख्या-163
समाहऱणालय सभागार में उपायुक्त रजेश्वरी बी की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत जिला स्तरीय परामर्शी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2006 के तहत की गई कार्रवाई के बारे में उपायुक्त को अवगत कराया गया। जिसमें खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, खाद्य प्रतिष्ठानों को फूड लाइसेंस से संबंधित जानकारी दी गई। उपायुक्त ने वैसे दुकानों को चिन्हित करने को कहा जहां तय मानक के अनुरूप साफ-सफाई की व्यवस्था नहीं की जा रही है। साथ ही ऐसे दुकानदारों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की सुसंगत धाराओं के साथ जुर्माना लगाने का निर्देश खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को दिया। उपायुक्त ने खाद्य कारोबारियों के प्रतिनिधियों से कहा कि जिले में अन्य कारोबारियों को भी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के बारे में जानकारी दें और अभियान चलाकर इस अधिनियम प्रावधानों का प्रचार-प्रसार करें। इसी क्रम में उपायुक्त ने समिति के सदस्यों को अन्य कई महत्वपूर्ण निदेश दिए। बैठक मे उप विकास आयुक्त डॉ संजय सिंह, अपर समाहर्ता राजेश कुमार राय, अनुमंडल पदाधिकारी महेश्वर महतो, खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी, सिविल सजॅन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, समाज कल्याण पदाधिकारी व समिति के सदस्य उपस्थित थे।
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