Monday, 26 April 2021

दिनांक- 24 अप्रैल 2021 प्रेस विज्ञप्ति संख्या-0364

 दिनांक- 24 अप्रैल 2021

प्रेस विज्ञप्ति संख्या-0364


■ सकुन पॉलि क्लिनिक के संचालक पर प्राथमिकी दर्ज...


अनुमंडल पदाधिकारी महेश्वर महतो ने डीएम एक्ट एवं आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत सकुन पॉलि क्लिनिक के संचालक पर प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश नगर थाना प्रभारी दुमका को दिया है।


उन्होंने कहा कि उपायुक्त दुमका की अध्यक्षता में आयोजित बैठक जिसमें उप विकास आयुक्त,अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन एवं अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।उक्त बैठक में डॉ मनीष भारती,पिता स्वर्गीय मोहन प्रसाद गुप्ता सकुन पॉलि क्लिनिक के संचालक के द्वारा कोविड-19 अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं चलने की अफवाह फैलाने का कार्य किया जा रहा था।कहा कि डॉ भारती चिकित्सक एवं जिम्मेदार पद पर हैं। जिसके कारण उनके बातों का समाज में विपरीत असर पड़ सकता है।ऐसे में बिना जानकारी के अनाधिकृत रूप से तथ्यहीन बातों को सार्वजनिक बैठक में रखना या प्रमाणित करता है कि इनके द्वारा जानबूझकर ऐसे कोरोना संक्रमणकाल में भय फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। जो एक दंडनीय अपराध है।

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