Monday, 26 April 2021

दिनांक-24 अप्रैल 2021 प्रेस विज्ञप्ति संख्या-356

 दिनांक-24 अप्रैल 2021

प्रेस विज्ञप्ति संख्या-356


सभी मेडिकल स्टोर को चेतावनी,

कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर की जाएगी कार्रवाई...


कस्टमर को हाथ सैनिटाइज कराने के पश्चात ही, उपलब्ध कराएं सामग्री...






कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरे राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत 22 अप्रैल से 29 अप्रैल 2021 तक लॉकडाउन किया गया है। जिले में शत प्रतिशत लॉकडाउन का अनुपालन हो। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़भाड़ एकत्रित न हो। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन के अनुसार कोरोना वायरस का फैलाव रोकने हेतु पुलिस एवं प्रशासन द्वारा नियमों का पालन सख्ती के साथ कराया जा रहा है। 


दुमका शहर के श्री राम मेडिकल एवं विभिन्न दवा दुकानों द्वारा कोरोना गाइडलाइन, शारीरिक दूरी एवं मास्क लगाने का पालन न किए जाने की शिकायतें लगातार मिलने पर प्रशासन द्वारा मौके पर पहुंच कर निरीक्षण किया गया। शिकायत सही पाए जाने पर सभी को चेतावनी देकर छोड़ा गया। और निर्देश दिया गया कि सभी मेडिकल स्टोर कस्टमर को शारीरिक दूरी एवं मास्क पहने का अनुपालन कराना सुनिश्चित कराएं। इसके साथ ही सभी दुकानदारों को निश्चित रूप से अपनी दुकान के मुख्य द्वार पर सैनिटाइजर रखना, ग्राहकों के हाथों को सैनिटाइज करने के पश्चात ही सामग्री उपलब्ध कराने को कहा। 


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कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर: 

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जिला कंट्रोल रूम - 9508250080, 9934414404

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राष्ट्रीय कॉल सेंटर -1075




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