दिनांक- 27 अप्रैल 2021
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-0391
■ जरमुंडी प्रखंड में 4 दुकानदारों पर डीएम एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज
■ अंचल अधिकारी सह इंसिडेंट कमांडर ने थाना प्रभारी को दिया निदेश
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अंचल अधिकारी सह इंसिडेंट कमांडर जरमुंडी ने थाना प्रभारी जरमुंडी को 4 दुकानदारों पर डीएम एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश दिया है।
उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठान दुकानदार द्वारा बिना मास्क के आधा सटर खोलकर सामान की बिक्री की जा रही थी।सभी दुकान गाइडलाइन के अनुसार प्रतिबंधित की श्रेणी में आते हैं।औचक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई दुकानदार शटर गिराकर सामना बेच रहे थे तथा कई बिना मास्क के शटर बंद कर भीड़ जमा कर सामानों की बिक्री कर रहे थे।
■ जिन 4 दुकानों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है...
● न्यू शुभम वस्त्रालय मेन रोड ऊपर बाजार मनोज कुमार,पिता पारसीलाल भुवानिया
● बर्तन दुकान जरमुंडी मेन रोड पर बाजार,संतोष गुप्ता,पिता कैलाश प्रसाद
● रुद्रा श्री वस्त्रालय मेन रोड ऊपर बाजार,अजय भुवानिया
● शिव दुर्गा वस्त्रालय मेन रोड बाजार,प्रमोद शाह,पिता स्व अनंत प्रसाद साह
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