Wednesday, 7 April 2021

दिनांक- 7 अप्रैल 2021 प्रेस विज्ञप्ति संख्या-0286

 दिनांक- 7 अप्रैल 2021

प्रेस विज्ञप्ति संख्या-0286


उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि कोरोना महामारी का प्रसार तेजी से फैल रहा है। संक्रमण बढ़ने पर सख्ती करने से दैनिक जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इससे हर किसी को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों के रोजगार पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। आम जनमानस के लिए आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो जाती है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार की गाइडलाइनों का पालन अवश्य करें।

सभी लोग मास्क पहनें और भीड़ वाले स्थानों पर अनावश्यक न जाएं। सामाजिक दूरी का पालन करने के साथ ही समय-समय पर अपने हाथों को साबुन से धोएं या सैनिटाइज करें। 45 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्ति टीका अवश्य लगाएं। टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले के विभिन्न स्थानों पर केंद्र बनाए गए हैं। अधिक से अधिक लोग अपने नजदीकी केंद्र पर टीका लगवाएं। 


अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि कोरोना के बढ़ते प्रसार के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा कई निर्देश प्राप्त हुए हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए सभी लोगों को कोविड से बचने हेतु कोविड गाइडलाइन्स के सभी नियमों का अनुपालन करना जरूरी है। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि 8 अप्रैल से 30 अप्रैल 2021 तक कई निर्देशो का पालन करना आवश्यक है जिसमे:- 


● सभी दुकानें / रेस्तरां रात 8 बजे के बाद खुले नहीं रहेंगे।  हालांकि, रेस्तरां से भोजन की होम डिलीवरी की अनुमति दी गयी है.

● 5 से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्र नहीं होंगे। 

● सभी स्कूल बंद रहेंगे और शिक्षा ऑनलाइन या डिजिटल सामग्री से प्रदान की जाएगी। कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए ऑफलाइन कक्षाएं की अनुमति है, यह ऑफलाइन कक्षाएं अनिवार्य नहीं होगी।

● सभी मेलों और प्रदर्शनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

● सभी व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, जिम,पार्क बंद रहेंगे।

● सभी खेल आयोजनों पर रोक लगा दी गयी है, हालांकि स्टेडियम में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की अनुमति है।

● रेस्तरां में कुल क्षमता से 50 प्रतिशत लोग बैठ सकते हैं।

● धार्मिक स्थल पर 50 प्रतिशत लोगों के जुटान की अनुमति। इस क्रम में सामाजिक दूरी का पालन और मास्क की अनिवार्यता रहेगी।

● बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को किसी भी धार्मिक स्थान / पूजा स्थल / रेलवे स्टेशन / एयरपोर्ट / बस / टैक्सी / ऑटो रिक्शा / किसी अन्य सार्वजनिक स्थान जैसे दुकान आदि में प्रवेश की अनुमति नहीं है।

● बैंक्वेट हॉल का इस्तेमाल शादी या अंतिम संस्कार संबंधी कार्यों के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। शादी में 200 लोगों से अधिक के जुटान पर रोक। अंतिम संस्कार में 50 से ज्यादा लोगो की अनुमति नही।

● धार्मिक जुलूसों सहित सभी जुलूस निषिद्ध रहेंगे। 


अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। 


कोरोना से बचाव हेतु सार्वजनिक स्थानों पर, कार्य स्थानों में और परिवहन के दौरान फेस कवर या मास्क पहने। सार्वजनिक स्थानों पर पर्याप्त दूरी बनाए रखें। सार्वजनिक स्थानों पर न थूके। 65 वर्ष से अधिक के व्यक्ति, सह-रुग्णता वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर से बाहर नही निकले। इसके साथ ही सभी दुकानदारों को सभी प्रवेश और निकास स्थानों पर थर्मल स्कैनिंग, हैंड वाश और सैनिटाइजर रखने हेतु निदेश दिया गया है। 


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कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर: 

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जिला कंट्रोल रूम - 9508250080, 9934414404

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राष्ट्रीय कॉल सेंटर -1075

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