Wednesday, 7 April 2021

दिनांक- 07 अप्रैल 2021 प्रेस विज्ञप्ति संख्या-288

 दिनांक- 07 अप्रैल 2021

प्रेस विज्ञप्ति संख्या-288


आवश्यक सूचना


कोरोना वैश्विक महामारी (कोविड-19) के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अनुमंडल दण्डाधिकारी, दुमका द्वारा पूरे दुमका अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 06 अप्रैल 2021 से द0प्र0स0 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागु कर दिया है।

आपदा प्रबंधन विभाग झारखण्ड द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के आलोक में अनुमंडल दण्डाधिकारी, दुमका ने यह निदेश दिया है कि दुमका जिला अन्तर्गत 08 से 30 अप्रैल 2021 तक -

● सभी दुकानें/रेस्टूरेंट रात 8 बजे तक ही खुले रहेंगे। 

● रेस्टूरेंट से भोजन की होम डिलीवरी की अनुमति दी जाती है। 

● 5 से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्र नहीं रहेंगे।  

● 65 वर्ष के व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो बीमारी से ग्रसित हैं, गर्भवती महिलाऐं एवं 10 वर्ष तक के बच्चों को अपरिहार्य कारण को छोड़कर घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। 

● भीड़-भाड़ वाले स्थलों पर मास्क के साथ-साथ 06 फिट यानि दो गज की सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। 

● सभी स्कूल बंद रहेंगे, और शिक्षा ऑनलाइन या डिजिटल सामग्री से प्रदान की जाएगी। 

● कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए ऑफलाइन कक्षाएं की अनुमति दी जाती है। ऑफलाइन कक्षाएं नहीं होगी।

● सभी प्रकार मेलों और प्रदर्शनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

● सभी जीम, स्विमिंग पूल, पार्क इत्यादी बंद रहेंगे।

● सभी प्रकार के खेल के आयोजनों पर रोक लगा दी गयी है।

● स्टेडियम में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की अनुमति है।

● रेस्टूरेन्ट में 50 प्रतिशत लोग ही बैठ सकते हैं।

● धार्मिक स्थल पर 50 प्रतिशत लोगों के जुटान की अनुमति। 

● धार्मिक स्थल पर सामाजिक दूरी का पालन और मास्क अनिवार्य है।

● बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को किसी भी धार्मिक स्थान/पूजा स्थल/रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट/बस/टैक्सी/ऑटो रिक्शा/किसी अन्य सार्वजनिक स्थान जैसे दुकान आदि में प्रवेश की अनुमति नहीं है।

● धर्मशाला, विवाह भवन, लाॅज, होटल इत्यादि का इस्तेमाल शादी या अंतिम संस्कार संबंधी कार्यों के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। 

● शादी में 200 लोगों से अधिक के जुटान पर रोक रहेगी।

● अंतिम संस्कार में 50 से ज्यादा लोगो की अनुमति नही होगी।

● धार्मिक जुलूसों सहित सभी प्रकार के जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। 


निदेश के अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में सुसंगत धाराओं के तहत शख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

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कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर:

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जिला कंट्रोल रूम - 9508250080,9934414404

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झारखंड टोल फ्री नंबर - 104,181,108

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राष्ट्रीय कॉल सेंटर -1075

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