दिनांक-06 अप्रैल 2021
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-0282
अनुमंडल दण्डाधिकारी, दुमका महेश्वर महतो, ने गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड रांची द्वारा भी कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु दिये गये दिशा निर्देश के आलोक में संपूर्ण दुमका अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 06 अप्रैल 2021 से अगले आदेश तक द0प्र0स0 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागु कर दिया है।
उन्होंने कहा कि दुमका जिला में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। जो आमजनों के लिए काफी खतरनाक है। ऐसी स्थिति में कोविड-19 के संक्रमण से आमजनों को बचाव एवं प्रसार को रोकने हेतु नियमित रूप से मास्क पहनना एवं सामाजिक दूरी बनाये रखना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि धारा 144 प्रभावी रहने तक 05 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पूर्णतः निषेघ रहेगा।
• 65 वर्ष के व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो बीमारी से ग्रसित हैं, गर्भवती महिलाऐं एवं 10 वर्ष तक के बच्चों को अपरिहार्य कारण को छोड़कर घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी।
• भीड़-भाड़ वाले स्थलों यथा शहरी क्षेत्र, हाट, बाजार, मुख्य चैक-चैराहों, दुकानों इत्यादि स्थलों पर मास्क के साथ-साथ 06 फिट यानि दो गज की सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।
• इस निषेधाज्ञा के प्रभावी होने के साथ ही बिना अनुमति के किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, सार्वजनिक रूप से एकत्रित होकर धार्मिक सभा का आयोज, सामुहिक भोज, जुलूस/रैली इत्यादि का आयोजन आदि पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं तथा भारतीय दण्ड संहिता 1860 के सेक्शन 188 के तहत शख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
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कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर:
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जिला कंट्रोल रूम - 9508250080, 9934414404
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राष्ट्रीय कॉल सेंटर -1075
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