Wednesday 12 April 2017


दुमका, 07 अप्रैल 2017
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 178


अनुमंडल दण्डाधिकारी दुमका उपरोक्त तथ्यों से पूर्ण संतुष्ट होकर 04 लिट्टीपाड़ा (अ0ज0जा) विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत गोपीकान्दर प्रखण्ड क्षेत्र में दिनांक 09.04.2017 से उपचुनाव प्रक्रिया समाप्ति होने त द0प्र0स0 की धारा 144 के तहत् प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निम्नांकित शर्तो के साथ निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
1. पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक हथियार यथा, लाठी, भाला, गड़ासा, तीर कमान, किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, हथियारों के साथ जनप्रदर्षन नहीं करेंगे।
2. चुनाव जुलुस या चुनाव सभा का आयोजन भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा निर्गत अनुदेषा के आलोक में किया जा सकेगा तथा इसकी पूर्व सूचना सक्षम पदाधिकारी एवं संबंधित थाना प्रभारी को निष्चित रुप में देनी होगी एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के वगैर नहीं किया जा सकेगा।
3. पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र या मतदान केन्द्र के परिसर के 100 मीटर के अंदर नयायज मजमा लगना तथा मतदान केन्द्र परिसर में ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करना, उत्तेजक नारे लगाना वर्जित होगा।
4. कोई भी व्यक्ति मतदान पदाधिकारी एवं मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर जाने मतदान करने के कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे।
5. तीन से अधिक वाहनों का काफिला का आवागमन वर्जित रहेगा। यह निषेधाज्ञा निर्वाचन तथा मतदान कार्य में नियुक्त/प्रतिनियुक्त पदाधिाकारियों एवं कर्मचारियों तथा विधि व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों/पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। उसी प्रकार शवयात्रा में शामिल व्यक्तिओं अस्पताल ले जा रहे मरीजों के साथ जाने वाले व्यक्तियों बारात पार्टी के सदस्यों विद्यालय/महाविद्यालय में जानेववाले छात्रों/छात्राओं एवं वर्तमान में चल रही परीक्षा में शमिल होनेवाले परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगा।


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