दिनांक-10 अक्टूबर 2020
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-828
10-दुमका(अ.ज.जा) विधानसभा उप चुनाव हेतु निम्न व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग डाक मतपत्र द्वारा कर सकते हैं:-
◆ 80 वर्ष से अधिक आयु वाले इच्छुक व्यक्ति डाक मतपत्र के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
◆ शारीरिक नि:शक्तता वाले इच्छुक व्यक्ति डाक मतपत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
◆ कोविड-19 के संदिग्ध या उससे प्रभावित व्यक्ति डाक मतपत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
◆ 80 वर्ष से अधिक आयु/शारीरिक निःशक्तता के व्यक्ति जो कि डाक मतपत्र द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं, तो प्रपत्र-12 डी,बीएलओ से प्राप्त कर उसमें वांछित सूचनाओं को भरकर बीएलओ के माध्यम से डाक मतपत्र की मांग निर्वाची पदाधिकारी(आरओ) से करेंगे।
◆ कोविड-19 से संदिग्ध या उससे प्रभावित व्यक्ति प्रपत्र-12 डी के साथ चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र अपने आवेदन के साथ संलग्न करेंगे।निर्वाची पदाधिकारी ऐसे योग्य निर्वाचकों को आवेदन के आलोक में डाक मतपत्र मुहैया कराएंगे।
◆ तीनों श्रेणी के डाक मतपत्र का मतदान निर्वाचक के निवास स्थान पर जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त मतदान दल द्वारा 3 नवंबर 2020 के पूर्व निर्धारित तिथियों में कराया जाएगा।
कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर:
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जिला कंट्रोल रूम - 9508250080, 9934414404
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झारखंड टोल फ्री नंबर - 104,181,108
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राष्ट्रीय कॉल सेंटर -1075
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