दिनांक- 30 सितंबर 2020
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-766
10 दुमका (अ.ज.जा) विधानसभा उप चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तिथियों की घोषणा कर दी गई है। उप चुनाव की घोषणा होते ही पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता तथा धारा 144 प्रभावी है।
चुनाव को सफलतापूर्वक,पारदर्शी, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी महेश्वर महतो द्वारा कई आवश्यक निर्देश दिए गए हैं,जो निम्न प्रकार हैं:-
■ 5 या 5 से अधिक व्यक्ति समूह बनाकर बगैर अनुमति खट्टा नहीं होंगे (बाजार, हाट, धार्मिक स्थल तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान छोड़कर) कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक हथियार यथा लाठी, भाला, गड़ासा, तीर- कमान किसी भी प्रकार का अग्नेयास्त्र अथवा विस्फोटक पदार्थ लेकर न तो एकत्रित होंगे ना ही नाजायज मजमा लगाएंगे तथा इन हथियारों के साथ जनप्रदर्शन नहीं करेंगे।
■ चुनाव जुलूस या चुनाव सभा का आयोजन भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जा सकेगा एवं इसकी पूर्व अनुमति सक्षम पदाधिकारी से लेनी होगी। इसकी पूर्व सूचना संबंधित थाना प्रभारी एवं पुलिस उपाधीक्षक को निश्चित रूप से देनी होगी।
■ ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग निर्धारित अवधि में सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के बगैर नहीं किया जा सकेगा।
■ मतदान केंद्र के भीतर या मतदान केंद्र के परिसर में नाजायज मजमा लगाना, ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करना तथा उत्तेजक नारे लगाना वर्जित होगा।
■ कोई भी व्यक्ति, समूह, संगठन मतदान पदाधिकारी एवं मतदाताओं को मतदान केंद्र पर जाने एवं मतदान करने के कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे।
■ किसी भी प्रकार का धार्मिक, संस्कृति गतिविधियों का आयोजन पूर्वानुमति से किया जा सकेगा।
■ किसी भी व्यक्ति,राजनीतिक दल/संगठन के द्वारा कोविड-19 के परिपेक्ष्य में निर्गत सभी दिशानिर्देशों का निरंतर अनुपालन किया जाएगा तथा किसी भी परिस्थिति में कोविड-19 के तहत निर्धारित प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।
यह निषेधाज्ञा निर्वाचन तथा मतदान कार्य में नियुक्त/ प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विधि व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों/ पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होगा।
इसी प्रकार वर्तमान में आने वाले दुर्गा पूजा,बारात पार्टी के सदस्यों,विद्यालयों महाविद्यालयों में जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों, शव यात्रा में शामिल व्यक्तियों,अस्पताल ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।
अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5 या 5 से अधिक व्यक्ति समूह बनाकर बगैर अनुमति खट्टा इकट्ठा नहीं होंगे (बाजार, हाट, धार्मिक स्थल तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान छोड़कर) कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक हथियार यथा लाठी, भाला, गड़ासा, तीर- कमान किसी भी प्रकार का अग्नेयास्त्र अथवा विस्फोटक पदार्थ लेकर न तो एकत्रित होंगे ना ही नाजायज मजमा लगाएंगे तथा इन हथियारों के साथ जनप्रदर्शन नहीं करेंगे।
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