दिनांक-30 दिसंबर 2020
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-1184
सरकार के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा विभागवार लोकार्पित योजनाओं की संक्षिप्त विवरणी...
1.
झारखण्ड राज्य कृषि ऋण माफी योजना...
राज्य में लगभग 38 लाख किसान हैं,जो लगभग 38 हेक्टेयर भूमि पर खेती करते है। इस योजना के लाभूक झारखण्ड राज्य के सभी रैयत/गैर रैयत होंगे, जो झारखण्ड राज्य स्थित किसी भी बैंक से फसल अल्पावधि ऋण (के0सी0सी0) के लिए हो। इस योजना में 31.03.2020 तक के मानक फसल ऋण बकाया खातों में रू 50,000/- तक की बकाया राशि माफ की जायेगी। इस योजना का कार्यान्वयन प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से होगा। इस योजना में एक परिवार के एक ही सदस्य को लाभ मिलेगा, जिसका सत्यापन किसी भी प्रकार के राशन कार्ड से किया जा सकेगा।आवेदन के लिए आवेदक से 1.00 रुपये सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त किया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत 9 लाख व्यक्ति लाभान्वित होंगे, जिसमें सन्निहित राशि दो हजार करोड़ रूपये मात्र होगी।
2
मरङ गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदशीय छात्रवृत्ति योजना...
झारखण्ड के युवाओं को विश्वस्तरीय शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु अनुसूचित जनजाति,अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मरड गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृति योजना, 2020 संचालित की जायेगी।
योजना का उद्देश्य प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जनजाति के अधिकतम 10 (दस) प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को चयनित कर युनाईटेड किंडगम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड नॉर्थन आयरलैंड में अवस्थित चयनित विश्वविद्यालयों/ संस्थानों में चयनित कोर्स में उच्च स्तरीय शिक्षा यथा मास्टर्स (Masters) (M.Phil) Full degree program ग्रहण करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।योजना अंतर्गत Anthropology/Sociology, Agriculture, Art and Culture, Climate Change,Development studies & Allied such as governance & Development, Economics, Education आदि विषयों में छात्र/छात्राओं को अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जायगी।
3.
झारखण्ड कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी (CSR) 2020...
झारखण्ड में काम करने वाले निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) को झारखण्ड राज्य के सर्वांगीण विकास में भागीदार बनाते हुए CSR योगदान की वृद्धि और उसका प्रभावी तरीके से उपयोग किया जाएगा। नए नीति के अंतर्गत झारखण्ड CSR अर्धारिटी का स्थापना किया गया है।
इसके तहत राज्य सरकार सामाजिक कल्याण के लिए प्रोजेक्टस की सूची बनाएगी, जो झारखण्ड के
पिछड़े हुए क्षेत्रों में विकास लाने में मदद करेगी। इन क्षेत्रों में पोषण शिक्षा, स्वास्थ, रोजगार सृजन,खेल-कूद जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर जोर दिया जाएगा।
4
झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना...
इस अवधारणा के साथ सार्वजनिक धन और किसानों के कल्याण दोनों को सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना (JRFRY) के नाम से एक नई योजना की स्वीकृति दी गई है। यह योजना मुख्य रूप से किसी भी प्राकृतिक आपदा और प्राकृति दुर्घटनाओं के
कारण फसल क्षति की स्थिति में कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकेगी।वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना अंतर्गत 100.00 करोड़ हेतु दिये जाने का
प्रावधान है।
5
झारसेवा अभियान का शुभारम्भ...
सेवा देने की गारंटी अधिनियम के तहत् अधिसूचित प्रदायी 331 सेवाओं का ससमय उपलब्ध कराने के प्रावधान किए गये हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित प्रदायी सेवाओं को नियत समय-सीमा में निष्पादित किया जाना अनिवार्य है।
सेवा देने गारंटी अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित प्रदायी सेवाओं का निश्पादन लंबित रहने का मामला सरकार के संज्ञान में था। उक्त क्रम में झारखण्ड सेवा देने गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत अधिसूचित प्रदायी सेवाओं को नियत समय में आवेदकों को उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 29 दिसम्बर
2020 से “झारसेवा अभियान" प्रारंभ किये जाने की योजना है। अभियान के तहत् 31 जनवरी 2021 तक झारखण्ड सेवा देने गारंटी अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित प्रदायी सेवाओं के निष्पादन के लंबित सभी मामलों को निष्पादित कराते हुए 'Zero Pendency सुनिश्चित कराना है तथा उक्त अवधि के पश्चात् 'Zero Pendency की स्थिति बनाए रखने हेतु सघन अनुश्रवण के माध्यम से समयवद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाना है।
6
181 हेल्पलाईन...
झारखण्ड सरकार राज्य के महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु 181 हेल्पलाईन की शुरूआत कर रही है। इस हेल्पलाईन के द्वारा राज्य में किसी भी प्रकार के हिंसा से पीड़ित अथवा अन्य किसी भी परिस्थिति में फंसे महिला को अविलंब सहायता प्रदान किया जाएगा। हेल्पलाईन नंबर 181 एक एकत्रित
हेल्पलाईन है, जो 24x7 चालू रहेगा। इसके माध्यम से पुलिस, मेडिकल, एम्बुलेंस सेवा विधिक सहायता,सखी वन स्टॉप सेंटर से सम्बद्ध करते हुए सहायता प्रदान कराया जाएगा। साथ ही इसके द्वारा महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी।
7.
राज्य के 27 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का डिजिटल लांच एवं निर्मित भवनों का उद्घाटन...
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अन्तर्गत 27 उत्कृष्ट
विद्यालय (School of Excellence) का शिलान्यास किया जा रहा है। इस 27 विद्यालय के अन्तर्गत सभी जिलों के कम से कम एक विद्यालय को शामिल किया गया है। 27 विद्यालयों पर कुल 120 करोड़ 70 लाख 40 हजार 4 सौ का व्यय प्रस्तावित है। आने वाले दिनों में जिला स्तरीय कुल 80 उत्कृष्ट
विद्यालयों की परिकल्पना की गयी है। राज्य के चयनित 80 जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय को CBSE बोर्ड से सम्बद्ध किया जायेगा। इसके अतिक्ति 325 प्रखण्ड स्तरीय विद्यालय तथा 4091 पंचायत स्तरीय विद्यालयों को अगले 05 वर्षों में आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।
इन विद्यालयों में सभी आवश्यक मूलभूत संरचना यथा - बेहतर वर्गकक्ष, विज्ञान एवं गणित के प्रयोगशाला कक्ष, संसाधनों से भरपूर पुस्तकालय, स्टेम लैब, विद्यार्थियों के खेलकूद को ध्यान में रखते हुये सभी आवश्यक व्यवस्था को शामिल किया गया है। प्रत्येक विद्यालय में पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था की जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के लगभग 4496 विद्यालयों को इसका सीधा लाभ मिलेगा तथा
साथ ही इन आदर्श विद्यालयों को एक प्रेरक विद्यालय के रूप में विकसित किया जायेगा ताकि नजदीकी अन्य विद्यालयों को भी आदर्श विद्यालयों से बहुत कुछ सीखने-समझने का अवसर प्राप्त हो सके तथा राज्य के सभी सरकारी विद्यालय गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण
विकास हेतु स्वयं को प्रयत्नशील रख सके।
8.
झाखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना...
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में छूटे हुए लोगों के लिए प्रावधान योजना के अंतर्गत 15 लाख लोगों को मिलेगा लाभ। गरीबों को 1 रूपया प्रति किलो के दर पर 5 किलो चावल प्रति माह मिलेगा। हरे रंग का अलग राशन कार्ड, परिवार के महिला मुखिया के नाम पर दिया जाएगा। आदिम जनजाति
के परिवार, विधवा, परित्यक्ता, असाध्य रोग से ग्रसित और अकेले रहने वाले बुजुर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी। छूटे हुए योग्य आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है, जिन्हें रिक्त स्थान होने के बाद जोड़ दिया जाएगा। इस योजना हेतु लोगों के चयन के समय, समावेश मानकों की एक विस्तृत सूची बनाई
गयी है, सूची के आधार पर इनका चयन किया गया है और ये सुनिश्चित किया गया है कि सभी पंचायत अथवा वार्ड के सबसे जरूरतमंद व्यक्ति किसी भी हालत में छूटने न पाए।
9
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना...
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत राज्य में दूध, मांस एवं अण्डा के उत्पादन में वृद्धि लाकर राज्य को आत्मनिर्भर, ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन के माध्यम से स्वरोजगार सृजन तथा अतिरिक्त घरेलू आमदनी का सृजन करना मुख्य उद्देश्य है। इसके अंतर्गत दो तरह की योजनाएँ है।
पशुपालन प्रक्षेत्र की योजनाएँ
गव्य प्रक्षेत्र की योजनाएँ
पशुपालन प्रक्षेत्र की योजनाओं के तहत् असहाय विधवा औरत/ दिव्यांग/निसंतान दम्पति (जिनका
उम्र कम से कम 50 वर्ष हो) के लिए अनुदान का वास्तविक लागत का 90% जबकि अनुसूचित जनजाति के वैसे लाभूक जिन्हें कल्याण विभाग के माध्यम से इस योजना का लाभ दिया जाएगा. उन्हें इस योजना के वास्तविक लागत का 100% का अनुदान तथा अन्य सभी लाभुकों को वास्तविक लागत
का 50% अनुदान के साथ योजनाओं का लाभ दिया जाना है। उक्त योजनाओं के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 45548 लाभुकों का लाभ प्रदान किया जाना है।
गव्य प्रक्षेत्र की योजनाओं के तहत् दो गव्य प्रक्षेत्र की योजना राज्य के ए0पी0एल0/बी०पी०एल0 महिलाओं/महिला एवं स्वय सहायता समूह के सदस्यों को 50 प्रतिशत अनुदान पर छः माह के अंतराल पर एक-एक दुधारू गाय यानि कुल दो गाय उपलब्ध करायी जाएगी। उक्त योजनाओं के तहत् वित्तीय
वर्ष 2020-21 में 9250 लाभुकों को दुधारू गाय वितरण की योजना का लाभ प्रदान किया जाना है। जिसमें कुल सन्निहित राशि 355 करोड़ रूपये मात्र है।
10.
सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना...
पूर्व में मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत् 3 लाख 65 हजार वृद्धों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा था, लेकिन राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से अनेकों योग्य वृद्धों को इसका लाभ नहीं मिलने की शिकायत आ रही थी। अतः सरकार ने इस योजना को सार्वभौमिक रूप देते हुए योजना के लाभ से
100% योग्य वृद्धों को आच्छादित करने का फैसला लिया है। सभी लाभुकों को प्रतिमाह 1000 रूपया बैंक खातों में भेज दिये जाएंगे।
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