Tuesday 6 April 2021

दिनांक-25 मार्च 2021 प्रेस विज्ञप्ति संख्या-257

 दिनांक-25 मार्च 2021

प्रेस विज्ञप्ति संख्या-257


बढ़ते कोविड पेशेंट को देखते हुए होली सम्मेलन पर मनाही... राजेश्वरी बी


मास्क एवं सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने पर डीएम एक्ट के तहत कार्रवाई..


समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजेश्वरी बी एवं पुलिस अधीक्षक अम्बर लकड़ा की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक आयोजित की गई। 

बैठक में उपायुक्त ने कहा कि बढ़ते करोना के मामले को देखते हुए हर जगह फेस मास्क, सामाजिक दूरी एवं सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि इस सप्ताह लगभग 23 कोरोना मरीज सामने आए हैं एवं एक पेशेंट की मृत्यु भी हो गई है। बढ़ते कोविड पेशेंट के मामले को देखते हुए कोविड-19 के गाइडलाइन को फिर से पूरी तत्परता से अनुपालन किया जाए।

उन्होंने सिविल सर्जन को सैंपल कलेक्शन डबल करने का निर्देश दिया। पहले की भांति स्वास्थ्य सहिया अपने अपने क्षेत्रों में सर्वे करें। कोविड सिम्पटम्स पाए जाने पर उनका स्वास्थ्य केंद्र में कोविड जांच अवश्य कराएं। कोविड डेडीकेटेड हॉस्पिटल, कोविड केअर सेंटर सेटअप कर दिया जाए। 

उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सीडीपीओ एमओआईसी एवं थाना प्रभारी के साथ बैठक कर एक टीम गठित कर, जगह जगह पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया जाए। माईकिंग के जरिए लोगों को सामाजिक दूरी,मास्क पहने के लिए जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि बिना मास्क पहने लोगों पर फाइन या डीएम एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया जाए। 

उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि अपने अपने क्षेत्र में संचालित छोटे बड़े एवं सभी प्रकार के दुकानों में आम जनों के बीच सामाजिक दूरी व मास्क पहने का सख्ती से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे यदि किसी दुकानदार द्वारा उक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उन्हें चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत विधि सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। 


उन्होंने कहा कि जहां भी पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं वहां पर कंटेनमेंट जोन बनाएं। पॉजिटिव केस के आस पास सैंपल टेस्टिंग हो। 

बढ़ते पॉजिटिव केस को देखते हुए होली त्यौहार  सम्मेलन की अनुमति नहीं दिया जाए। बिना अनुमति के कोई भी कार्यक्रम आयोजन करने पर आयोजनकर्ता पर डीएम एक्ट के तहत एफआईआरदर्ज किया जाए।

उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले लोग अपना सैंपल टेस्ट अवश्य कराएं जब तक रिपोर्ट ना आए आइसोलेशन में रहे। कांटेक्ट ट्रैसिंग की भी कार्यवाही की जाए। कोविड कंट्रोल रूम सेटअप करने का निदेश दिया गया। 


उन्होंने निर्देश दिया कि वैसे बस जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग व कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है उस पर कार्रवाई किया जाए। 

बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर थर्मल स्कैनर से जांच करने की कार्रवाई की जाए। 

चौक चौराहों में भीड़ या अड्डे बाजी करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाए। 


बासुकीनाथ मंदिर में बढ़ते श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए  न्यास समिति के साथ बैठक कर ऑनलाइन दर्शन करने की कार्रवाई की जाए। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि बाबा मंदिर के 4 किलोमीटर के रेडियस में सभी लोगों का सैंपल टेस्ट किया जाए। 


स्थानीय विधायक एवं जनप्रतिनिधि भी अपने अपने क्षेत्र में लोगों को मास्क पहनने एवं सामाजिक दूरी अपनाने के लिए अपील किया करें। उन्होंने कहा कि कोविड टीकाकरण का कार्य लगातार जारी रहेगा। 


बैठक में प्रशिक्षु आईएएस, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन

जिला योजना पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी,जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड के बीडीओ सीओ उपस्थित थे।



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कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर: 

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जिला कंट्रोल रूम - 9508250080, 9934414404

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राष्ट्रीय कॉल सेंटर -1075




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