Monday, 22 June 2015

सूचना भवन, दुमका 

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या 154 दिनांक - 22/06/2015
दुमका दिनांक 21 जून 2015,

उपायुक्त, दुमका के समाहणालय सभागार में त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन, 2015 के फोटोयुक्त मतदाता सूची की तैयारी हेतु जिला स्तरीय प्रषिक्षण षिविर का अयोजन उपायुक्त, दुमका श्री राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में की गई।
मतदाता सूची के विखण्डीकरण से लेकर मतदाता सूची के अंतिम प्रकाषन तक की समय षिड्यूल राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई है -
1. मतदाता सूची का विखण्डीकरण - 25 जून से 3 जुलाई 2015
2. विखण्डित मतदाता सूची की स्थलीय जांच - 4 जुलाई से 11 जुलाई 2015
3. मतदाता सूची प्रारूप का जनसाधारण के लिए प्रकाषन - 25 जुलाई 2015
4. दावा आपत्ति हेतु प्रपत्र उपलब्ध कराना - 25 जुलाई 2015
5. ग्राम पंचायत स्तर पर आम सभा में मतदाता सूची पढ़कर सुनाना/ वाचन करना - 30 जुलाई 2015
6. दावा आपत्ति विहित प्रपत्र में प्राप्त करना - 25 जुलाई से 6 अगस्त 2015
7. दावा आपत्ति प्राप्त करने का स्थान - ग्राम पंचायत का वार्ड/ पंचायत कार्यालय/प्रखंड कार्यालय/ उपायुक्त का कार्यालय
8. दावा आपत्ति का निष्पादन  - 12 अगस्त 2015 तक
9. साॅफ्टवेयर के माध्यम से मतदाता सूची में संसोधन   - 14 अगस्त 2015
10. मतदाता सूची का अंतिम प्रकाषन - 20 अगस्त 2015
उपायुक्त ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में विखण्डीकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है इसलिए इसे प्रषिक्षण के दौरान ठीक से समझने की कोषिष करें। प्रषिक्षण में मतदाता सूची विखण्डीकरण के विषय पर विस्तृत जानकारी दी गई। प्रषिक्षण में बताया गया कि विधान सभा की मतदाता सूची में पंचायत चुनाव हेतु निर्मित वार्ड में निवास करने वाले निबंधित मतदाता को चिन्हित करते हुए संबंधित मतदाता का नाम चिन्हित कर संबंधित वार्ड में रखा जाना ही मतदाता सूची का विखण्डीकरण कहलायेगा।
मतदाता सूची विखण्डीकरण कार्य को सुगमतापूर्वक एवं योजनाबद्ध ढंग से संपादित करने के लिए एक कार्य योजना एवं टीम का गठन किया गया है। जिसके तहत दो टीम कार्य करेंगे प्रथम - पंचायत सचिव, जनसेवक, ग्राम रो0सेवक एवं पर्यवेक्षण हेतु पर्यवेक्षक तथा द्वितीय - प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्र0पं0राज0पदा0, सहायक, कम्प्यूटर सहायक, कम्प्यूटर आॅपरेटर कार्यरत रहेंगे। 
पंचायत स्तरीय टीम एवं प्रखण्ड स्तरीय टीम के प्रशिक्षण आयोजित करते हुए आयोग द्वारा दिये गये निदेश की जानकारी उपलब्ध कराना तथा विखण्डीकरण कार्य के लिए 19.03.2015 को अंतिम प्रकाशित वोटर लिस्ट हस्तगत कराना तथा प्राप्त मतदाता सूची का प्रत्येक पृष्ठ का जांच करना कि कोई भी पृष्ठ छूट न जाय। 
सर्वप्रथम स्थल पर जाने के पूर्व पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अंतिम रूप से प्रकाशित जिला गजट की प्रति अपने पास रखना आवश्यक है इसके साथ ही संबंधित वार्ड का नक्सा को भी साथ में रखना आवश्यक है जो उस वार्ड के क्षेत्र विशेष की पहचान में सहायक होगी। इसके पश्चात वहां निवास करने वाले निबंधित मतदाताओं के नाम को मतदाता सूची में चिन्हित करना है कि उनका नाम पंचायत चुनाव हेतु निर्मित वार्ड के किस वार्ड में होगा। 
घ्यान रखना है कि एक ही गृह संख्या में निवास कर रहे परिवार का नाम एक ही वार्ड चिन्हित हो, उदाहरण स्वरूप  अगर किसी मतदाता का नाम, किसी मतदाता का पिता का नाम को वार्ड 1 में गृह संख्या 3 में चिन्हित किया गया है तो उस पिता से संबंधित उनकी पत्नी एवं बेटा, बेटी सभी का नाम उसी चिन्हित वार्ड में होना चाहिए।
किसी भी परिस्थिति में विधानसभा के मतदाता सूची के भाग संख्या में अंकित कुल मतदाता में से एक भी मतदाता का नाम ना तो छूटना चाहिए और ना ही बढ़ना चाहिए। विलोपित एवं नये जुडे मतदाता को भी संबंधित वार्ड में शामिल करना है। 
साथ ही कम्प्यूटर से संबधित कार्यों के विषय में भी विस्तृत जानकारी दी गई। जिसके तहत बताया गया कि पंचायत स्तरीय मतदाता सूची विखण्डीकरण कार्य का सतत निगरानी एवं प्र0वि0पदा0 को दैनिक प्रतिवेदन संकलन कर समर्पित करना तथा पंचायत सचिव द्वारा विखण्डित मतदाता सूची को संकलन कर कम्पयूटर सहायक को हस्तगत कराते हुए कम्पयूटर में विखंडीत कराकर चेक लिस्ट प्राप्त कर विखण्डित मतदाता सूची से मिलान कर पंचायत सचिव को उपलब्ध करायेगें तथा पंचायत सचिव से प्राप्त दावा-आपति को कम्पयूटर में ठीक कराकर फाइनल प्रिंट प्राप्त करेगें।


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