सूचना भवन, दुमका
प्रेस विज्ञप्ति
संख्या 243 दिनांक - 21/11/2014
मीडिया कोषांग
चुनाव विषेष
मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवष्यक है:-ऽ 01.01.2014 को 18वर्ष या उससे अधिक उम्र हो।
ऽ सामान्य रूप से न्यूनतम छः माह से एक हीं स्थान पर निवास कर रहे हों।
मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया
ऽ प्रपत्र 6 भरकर अपने निवास के नजदीकी मतदान केन्द्र के बी0एल0ओ0 के पास जमा करना
ऽ आवेदन कर्ता का फोटो संलग्न करना आवष्यक है।
ऽ आयु प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवष्यक है।
ऽ आयु प्रमाण पत्र नहीं रहने पर (निरक्षर के लिए) माता पिता का आयु संबंधी घोषणा पत्र संलग्न किया जाना आवष्यक है।
ऽ परिवार के किसी सदस्य या संबंधी का नाम यदि मतदाता सूची में हो तो उनका मतदाता क्रमांक भी प्रपत्र 6 में अंकित कर दें।
ऽ बी0एल0ओ0 भरा हुआ प्रपत्र 6 जाँच एवं अनुसंषा के साथ ए0ई0आर0ओ0(सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी) के माध्यम से ई0आर0ओ0 (निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी) को भेजेंगे।
ऽ ई0आर0ओ0 (निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी) प्रपत्र को स्वीकृत करेंगे। तत्पष्चात मतदाता पहचान पत्र निर्गत किया जाएगा।
ऽ ई0आर0ओ0 (निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी) मतदाता पहचान पत्र ए0ई0आर0ओ0(सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी) के माध्यम से बी0एल0ओ0 को हस्तगत कराया जाएगा।
ऽ बी0एल0ओ0 मतदाताओं को उनका पहचान पत्र हस्तगत करायेंगे।
ऽ मतदाता पहचान पत्र के लिए भारत निर्वाचन आयोग के वेवसाईट पर भी आनॅ लाईन आवेदन किया जा सकता है।
मतदाता पहचान पत्र की द्वितीय प्रति
ऽ खो जाने या खराब हो जाने पर मतदाता पहचान पत्र की द्वितीय प्रति मतदाता 30 रूपये जमा कर बनवा सकते हैं।
त्रुटिपूर्ण मतदाता पहचान पत्र निर्गत होने की स्थिति में त्रुटि का निराकरण करते हुए मतदाता पहचान पत्र की द्वितीय प्रति निःषुल्क बनायी जाएगी।
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