सूचना भवन, दुमका
प्रेस विज्ञप्ति
संख्या 246 दिनांक - 22/11/2014
मीडिया कोषांगचुनाव विषेष
यदि मतदाता सूची में आपका नाम एक से अधिक जगह दर्ज है या आपके पास एक से अधिक मतदाता पहचान पत्र है तो:-
ऽ मतदाता सूची में एक से अधिक बार नाम होना या एक से अधिक मतदाता पहचान पत्र रखना गैर-कानूनी और दण्डनीय अपराध है। भारत का कोई भी नागरिक, जिसकी आयु 18 साल या उससे अधिक है, केवल एक ही स्थान से मतदाता हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में एक से अधिक स्थान पर दर्ज है, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा किया जा सकता है। इसमें एक वर्ष तक कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
ऽ यदि आपके पास एक से अधिक मतदाता पहचान पत्र है, तो आप वर्तमान निवास के पहचान पत्र को छोड़कर बाकी मतदाता पहचान पत्र प्रपत्र 7 के साथ नजदीकी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में तत्काल जमा कर दें, ताकि उन्हें निरस्त किया जा सके।
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