Wednesday, 29 March 2017

दुमका, 29 मार्च 2017 
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 167

1 अप्रैल से राष्ट्रीय एवं राजकीय मार्गों से 500 मीटर के दायरे में नहीं रहेगी कोई शराब की दुकान
-राहुल कुमार सिन्हा, उपायुक्त, दुमका 

दुमका के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आज एक सख्त निदेष जारी करते हुए कहा कि 1 अप्रैल से दुमका जिला में पड़ने वाले सभी राष्ट्रीय एवं राजकीय मार्गों पर 500 मीटर के दायरे में बिकने वाली कोई भी शराब की दुकान अवैध मानी जायेगी। उपायुक्त ने 31 मार्च तक ऐसे सभी दुकानों को 500 मीटर के दायरे से दूर हटा लेने का आदेष दिया। 
उन्हांेने कहा कि अगर कोई लाईसेंसधारी दुकान इस कानून का उल्लंघन करते पाये गये तो उनका लाईसेन्स तत्काल रद्द कर दिया जायेगा। 
उपायुक्त ने उत्पाद अधीक्षक को यह निदेष दिया कि वह ऐसे सभी दुकानों की सूची दुमका के एसडीओ को उपलब्ध करा दंे।

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