Tuesday, 7 March 2017

दुमका, 07 मार्च 2017
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 139
दुमका के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने उत्पाद मामलों की समीक्षा करते हुए आयुक्त उत्पाद को पत्र लिखकर बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में प्रस्ताव भेजा है। उपायुक्त ने बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष 2017-18 में 1 अपैल 2017 से 31 जुलाई 2017 तक नवीकृत होने वाले देषी शराब दुकान जो माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देष का पालन करते हुए 1 अपैल 2017 से नगर परिषद् तथा नगर पंचायत क्षेत्र में संचालित होंगी। 
1 अप्रैल 2017 से इन्हें आॅफ प्रकृति का करने की आवष्यकता हो रही है। वर्तमान में इन क्षेत्रों में चार देषी शराब की आॅन दुकाने संचालित हैं यथा दुमका नं0 1, 2, 3 तथा जरमुण्डी। 
11 फरवरी 2017 को जिला परामर्षदातृ समिति की बैठक में भी यह निर्णय लिया गया था कि देषी शराब की आॅन दुकान क कारण शहरी क्षेत्र के विधि व्यवस्था संधारण में परेषानी होती है तथा संचालन से आम जन के विरोध का सामना करना पड़ता है, अतः नगर पर्षद तथा नगर पंचायत क्षेत्र के देषी शराब दुकानों को आॅफ करने का प्रस्ताव आयुक्त उत्पाद भेजा जाय। 
उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आयुक्त उत्पाद से कहा कि प्रषासनिक दृष्टिकोण से नगर परिषद् तथा नगर पंचायत क्षेत्र में 01 अप्रैल 2017 से 31 जुलाई 2017 तक नवीकरण होने वाले देषी शराब दुकानांे को आॅफ प्रकृति का करने संबंधी प्रस्ताव है जिसपर विचार किया जाय।


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