दिनांक-03 अक्टूबर 2019
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-1766
उपायुक्त राजेश्वरी बी ने प्याज की बढ़ती कीमत को ध्यान में रखते हुए दुमका जिले में प्याज के जमाखोरों द्वारा किये जा रहे अवैध भंडारण पर नजर रखने का संबंधित अधिकारियों को निदेश दिया है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसे मामले प्रकाश में आते हैं,तो ऐसे जमाखोरों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत विधिसम्मत कार्रवाई की जाए।
सरकार सचिव,खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड द्वारा सूचित किया गया है कि प्याज की स्टॉक सीमा दिनांक 30.11.2019 तक के लिए थोक विक्रेताओं के लिए 50 मेट्रिक टन निर्धारित की गई है।
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