दिनांक-16 अक्टूबर 2020
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-854
अनुमंडल पदाधिकारी महेश्वर महतो ने कहा कि मंदिर न्यास समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में बाबा बासुकीनाथ मंदिर में विभिन्न शर्तों के साथ श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना करने की अनुमति दी गई थी। वर्तमान परिस्थिति में श्रद्धालुओं एवं आमजनों द्वारा मंदिर में अरघा द्वारा जलार्पण प्रारंभ करने की मांग एवं उनकी भावना को देखते हुए गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड द्वारा दिए गए निर्देशों के आलोक में बाबा बासुकीनाथ मंदिर में अरघा द्वारा जलार्पण करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ दी गई है।
● प्रतिदिन अधिकतम 1000 की संख्या में श्रद्धालुओं को मंदिर आकर अरघा के माध्यम से बाबा को जल चढ़ाने की अनुमति दी गई है।
● प्रातः 6:00 बजे से संध्या 4:00 तक ही श्रद्धालुओं को अरघा के माध्यम से जल चढ़ाने की अनुमति है।
● कोविड-19 के संदर्भ में MHA, GoI एवं राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरशःपालन करना अनिवार्य होगा।
● कोविड-19 के संदर्भ में दिए गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन होने की स्थिति में तथा कोविड-19 के संक्रमण बढ़ने की स्थिति में श्रद्धालुओं को दी जा रही व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जा सकता है।
अनुमंडल पदाधिकारी ने मंदिर प्रभारी सह अंचल अधिकारी, जरमुंडी को निर्देश दिया कि बाबा बासुकीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए अरघा की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेंगे साथ ही उपरोक्त दिशा-निर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे।
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