दिनांक- 18 अक्टूबर 2020
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-878
जिला निर्वाचन पदाधिकारी उपायुक्त ने 10- दुमका(अ.ज.जा) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी नागरिकों से अपील किया है कि "भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार, कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नगद या वस्तु के रूप में कोई परितोष देता है या लेता है वह 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।
इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है तो वह 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय है। उड़न दस्ते, रिश्वत देने वालों और लेने वालों के विरुद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए गठित किए गए हैं। उपायुक्त ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि कोई रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति कोई रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचित को को डराने/धमकाने के मामलों की जानकारी हो तो उटोल फ्री नंबर 1950 , दूरभाषा संख्या 06434-236313,मो0नं0-7979899442 एवं 7903023351पर सूचित करें।
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