Wednesday, 7 October 2020

दिनांक- 7 अक्टूबर 2020 प्रेस विज्ञप्ति संख्या-793

 दिनांक- 7 अक्टूबर 2020

प्रेस विज्ञप्ति संख्या-793


उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि शिकारीपाड़ा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पंचायत शिकारीपाड़ा में एक व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मरीज के निवास स्थल को केंद्र बिंदु (ईपीआई सेंटर) मानते हुए कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।


कंटेनमेंट जोन निम्न प्रकार है-

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पूरब- सरकारी डाक बंगला

पश्चिम- हाई स्कूल पीसीसी पथ

उत्तर- जि०परी० का व्यवसायिक कटरा

दक्षिण- धर्मेंद्र रजक का स्टेशनरी दुकान



उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि कंटेनमेंट जोन अंतर्गत संक्रमित व्यक्ति के स्वस्थ होने एवं नए मामले नहीं आने तक किसी प्रकार की आवाजाही (जिला प्रशासन द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति एवं वाहन को छोड़कर) पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर इसका उल्लंघन किया जाता है,तो उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।


उपयुक्त स्थल पर उपायुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारी सह इंसिडेंट कमांडर को कन्टेनमेंट जोन में निवास करने वाले नागरिकों को आवश्यक सेवा वस्तुएँ प्रदान कराने के लिए कन्टेनमेंट वॉर रूम बनाने का निदेश दिया है। कन्टेनमेंट जोन में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। ताकि लोग घबराएं नहीं एवं संयम बरतते हुए कोविड-19 के रोकथाम के लिए जिला प्रशासन को पूर्ण सहयोग करें।

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कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर:

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जिला कंट्रोल रूम - 9508250080,9934414404

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झारखंड टोल फ्री नंबर - 104,181,108

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राष्ट्रीय कॉल सेंटर -1075


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