दुमका, दिनांक 11 जनवरी 2016 प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 013
दुमका के एस0डी0एम0 (अनुमण्डल दण्डाधिकारी) ने दुमका हवाई अड्डा राजभवन, समाहरणालय परिसर उपायुक्त कार्यालय, इन्डोर स्टेडियम के 200 मीटर के क्षेत्र में आज 11 जनवरी से 12 जनवरी 2016 तक धारा 144 लागू कर दिया गया है।
एस0डी0एम0 का आदेष है कि पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक हथियार, लाठी, भाला, गड़ासा, तीर कमान, किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, अथवा विस्फोटक पदार्थ लेकर नजायज मजमा नहीं लगायेंगे तथा इन हथियारों के साथ जन प्रदर्षन नहीं करेंगे। इस अवसर पर किसी भी प्रकार का जुलूस, भाषण एवं सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र, बाद्य यंत्र एवं नगाड़े का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तीन से अधिक वाहनों का काफिला का आवागमन वर्जित रहेगा। सरकारी आयोजन पंचायत चुनाव के कार्य पर कोई रोक नहीं है। शव यात्रा, मरीजों को लेजाना बरात, छात्र-छात्राओं के परीक्षा पर रोक नहीं है।
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