याद रहे...3 नवंबर को सबसे पहले मतदान-फिर कोई काम...
दिनांक- 2 अक्टूबर 2020
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-777
मतदाता सूची में आपका नाम है,तो इन पहचान पत्रों में से कोई एक भी दिखाकर कर सकेंगे मतदान...
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त दुमका राजेश्वरी बी ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में मतदाता को मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाना आवश्यक है।ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। अगर किन्हीं मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन मतदाता पहचान पत्र नहीं है या अगर मतदाता पहचान पत्र है, लेकिन फोटो बेमेल है, तो वैसे मतदाता भी वोट कर सकते है।
आधार कार्ड,मनरेगा जॉब कार्ड,पैन कार्ड,फोटोग्राफ युक्त बैंक/पोस्ट ऑफिस पासबुक,श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,ड्राइविंग लाइसेन्स,पासपोर्ट,एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड,फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,सांसदों/विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र,राज्य/केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र,में किसी एक दस्तावेज के प्रस्तुत करने से मतदाता मतदान कर सकेंगे।
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