दिनांक- 7 जनवरी 2021
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-0017
पान मसाला आदि पर प्रतिबंध लगने के उपरांत अभिहित अधिकारी- सह-अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के आदेशानुसार धनेश्वर 'हेम्ब्रम, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, दुमका,विजय मराण्डी, जिला परामर्शी, दुमका एवं नगर थाना, दुमका के पुलिस पदाधिकारी ने दुमका शहर के सराय रोड, पोखरा चौक, बस स्टैण्ड एवं कचहरी रोड, दुमका में औचक छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में 27 दुकानों/गुमटी का निरीक्षण किया गया जिसमें 04(चार) दुकानों से प्रतिबंधित पान मसाला पाया गया एवं उक्त 04 बिक्रेता को अर्थ दण्ड लगाया गया। साथ ही शख्त हिदायत दिया गया कि भविष्य में ऐसे प्रतिबंधित पान मसाला पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत् कड़ी कार्रवाई की जायेगी।साथ ही बिक्रेताओं को सूचित किया गया कि स्वास्थ्य, चिकित्सा-शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के अधिसूचना के द्वारा पान मसाला यथा-1.रजनीगंधा पान मसाला, 2.राज निवास पान मसाला, 3.पान पराग पान मसाला, 4.शिखर पान मसाला, 5.दिलरूबा पान मसाला, 6.मुसाफिर पान मसाला, 7.मधु पान मसाला, 8.बिमल पान मसाला, 9.बहार पान मसाला, 10.सेहरत पान मसाला, 11.पान पराग प्रिमियम पान मसाला का Manufacture, Storage, Distribution or Sale को उपर्युक्त पान मसाला में Magnesium Carbonate पाये जाने के कारण अधिसूचना निर्गत की तिथि से अगले एक वर्ष तक के लिए प्रतिबंधित किया गया है।
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