बिना ई-पास के नहीं कर पाएंगे यात्रा...राजेश्वरी बी
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चिकित्सा संबंधित यात्रा के लिए मिली छूट...
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कोविड-19 के रोकथाम एवं इसके संभावित प्रसार को कम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को अगले 2 सप्ताह तक विस्तारित किया गया है। अब यह 27.05.2021 के प्रातः 06:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत वाहनों के आवागमन से जुड़े आवश्यक नियमों का अनुपालन दिनांक- 16.05.2021 के प्रातः 6:00 बजे से लागू किया जाएगा।
स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत व्यवसायिक तथा निजी वाहनों के आवागमन हेतु निम्न बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है...
1.निजि वाहन से यात्रा करने वाले यात्रियों को ई-पास, फोटो आई - कार्ड एवं रेल अथवा हवाई यात्रा करने की स्थिति में टिकट साथ में रखना अनिवार्य है। साथ ही ई-पास epassjharkhand.nic.in से प्राप्त किया जा सकेगा।
2. स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं/उद्देश्यों तथा अंतिम संस्कार से संबंधित यात्राओं के लिए ईपास की आवश्यकता नहीं है।
3. राज्य के अन्दर व्यवसायिक वाहनों के रूप में निबंधित टैक्सी, टेंपो, ई-रिक्शा का परिचालन बिना ई-पास के किया जाएगा। इनके लिए वाहनों का व्यवसायिक निबंधन प्रमाण पत्र/ रूट पास ही पास माना जाएगा।
4. राज्य में बाहर से प्रवेश करने वाले सभी निजी वाहनों, टैक्सी के लिए साथ में ईपास होना अनिवार्य होगा। राज्य के बाहर जाने वाले वाहनों के लिए ईपास आवश्यक नहीं होगा।
5. राज्य के अंदर निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने हेतु ई पास अनिवार्य होगा।
6. जिले के अन्दर भी निजि वाहन से आवागमन के लिए ई-पास अनिवार्य होगा।
7. केन्द्र सरकार , राज्य सरकार एवं अन्य राज्य सरकार के वाहन उपरोक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगा।
8. राज्य के अंदर होकर गुजरने वाली गाड़ियों के लिए ईपास आवश्यक नहीं होगा।
9. झारखंड राज्य में आने वाले सभी लोगों को 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन अवधि में रहना होगा।
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