उपायुक्त राजेश्वरी बी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉक डाउन संबंधी विधि व्यवस्था, वैक्सीनेशन, सैंपल कलेक्शन को लेकर बैठ की।
इस दौरान उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोकथाम के लिए सरकार तथा जिला प्रशासन द्वारा कई कदम उठाये गए हैं।जिसके फलस्वरूप हम कोविड-19 के चैन को तोड़ने में काफी हद तक सफल भी हुए हैं।जिले में संक्रमित मरीजों के संख्या में कमी भी देखी जा रही है।टेस्टिंग,सैंपल कलेक्शन और वैक्सीनेशन का कार्य भी चल रहा है।
उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन बेहतर ढंग से हो रहा है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी रखने की आवश्यकता है।ग्रामीण क्षेत्रों से नियमों के उल्लंघन की सूचनाएं लगातार प्राप्त हो रही हैं।जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भी संक्रमण फैल रहा है।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत लॉक डाउन के सभी निदेशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक हाट बाजार लगते हैं। हाट बाजार लगने वाले क्षेत्रों की सूची तैयार कर ली जाए तथा जिस दिन हाट लगते हैं उस दिन उक्त क्षेत्र में बैरिकेडिंग कर दी जाय ताकि सामाजिक दूरी बनी रहे।पुलिस फ़ोर्स,मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति भी की जाय ताकि नियमों का उल्लंघन करने वाले पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा सके।2 बजे तक ही हाट लगाया जा सकेगा।हाट बाजार पर विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता है। हाट लगाने वाले ऑर्गेनाइजर के साथ बैठक कर उन्हें सख्त निर्देश दिया जाए कि अगर कोविड-19 के नियमों को उल्लंघन होता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।हाट में आरएटी टेस्ट की व्यवस्था की जाए।आरएटी टेस्ट के लिए स्थानीय टीम को लगाया जाए।उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों (दूसरे राज्य तथा दूसरे जिले से सटे क्षेत्रों)में चेक पोस्ट बनाए गए हैं।चेक पोस्ट पर सुरक्षा बलों के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम रहेंगी।
उन्होंने कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,अंचल अधिकारी तथा थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि 3:00 बजे के बाद किसी भी प्रकार का नन एसेंशियल मूवमेंट नहीं हो।सभी प्रकार के बस को रोक दिया गया है,अगर कोई भी बस दिखाई देती है तो उसे जब्त करते हुए प्राथमिकी दर्ज की जाय।शादी या किसी भी प्रकार का समारोह प्रतिबंधित है।शादी घर मे अथवा कोर्ट में कर सकते हैं लेकिन इसमें अधिकतम 11 व्यक्ति ही सम्मलित हो सकते हैं और इस संबंध में 3 दिन पहले संबंधित थाना को भी इसकी सूचना दी जाय। उन्होंने कहा कि स्टेट से बाहर जाने वालों के लिए ईपास की जरूरत नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति जिले से गुजर कर दूसरे राज्य में जाता है तो उन्हें ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। कहा कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चों को इकट्ठा कर ट्यूशन पढ़ाए जाते हैं।यह भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इससे संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है।अगर कोई सूचना इस संबंध में प्राप्त होती है तो उक्त व्यक्ति के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। कोई भी व्यक्ति इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट से जिले में आते हैं तो होम आइसोलेशन का मोहर लगाया जाए।
उन्होंने कहा कि सभी प्रखंडों में एक आइसोलेशन सेंटर बनाए जाए।ताकि वैसे व्यक्ति जो इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन सेंटर में रहना चाहता हो,वे वहाँ रह सकते हैं।
उन्होंने कहा कि पुलिस की टीम लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कराने में सहयोग करें।सभी संबंधित थाना के थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि किसी भी परिस्थिति में लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं हो। प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी क्षेत्र भ्रमण के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर विधि सम्मत कार्रवाई करें। थाना प्रभारी नियमों के उल्लंघन करने वालों पर डीएम एक्ट के तहत प्राथमिकी भी दर्ज करें।
उन्होंने कहा कि अधिकांश लोग होम आइसोलेशन में रह रहे हैं ऐसे लोगों का ससमय दुबारा कोविड-19 की जांच की जाय।होम आइसोलेशन किट उनतक पहुँचायी जाय।
उन्होंने कहा कि दूसरे राज्य के लोग आकर जिले में वैक्सीन ले सकते हैं इस संबंध में सरकार द्वारा कोई निर्देश प्राप्त नहीं है इसे ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि अपने जिले तथा अपने राज्य के लोगों को ही वैक्सीन लगे।
उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि पिछले 6 महीनों में किसी भी कारण से जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उसकी सूची उपलब्ध कराएं।कहा कि कोविड-19 से जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उनकी सूची भी तैयार कर वैसे व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए।
सहिया,जेएसएलपीएस के सहयोग से टोला वाइज सर्वे करायें और ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करने का कार्य किया जाए जिन्हें सर्दी खासी,बुखार हैं।ऐसे लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से तुरंत जांच भी की जाय।कुछ लोगों आरटीपीसीआर के माध्यम से भी जांच की जाय। रिपोर्ट के इंतजार के बिना ऐसे लोगों का सिंप्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रारंभ कर दी जाए। उन्होंने कहा कि सभी टोला में टेस्टिंग सैंपलिंग करना है।जिससे पता चल सके कोविड-19 का संक्रमण के प्रसार का पता चल सके।
उन्होंने कहा कि 18+ उम्र के लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही वैक्सीन दिया जाए किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन वैक्सीनेशन नहीं दी जाए।
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