Friday 11 November 2016

दुमका, 11 नवम्बर 2016
प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 655 
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अन्तर्गत दुमका के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निदेषानुसार दुमका जिला के अन्तर्गत दुमका शहरष्एवं प्रखण्ड-दुमका, जरमुण्डी प्रखण्ड अंष, बासुकीनाथ अधिसूचित क्षेत्र एवं सरैयाहाट में माह-नवम्बर’16 के लिए अंत्योदय अन्न योजना के लक्षित परिवारों को 1.00 रू0 प्रति किलोग्राम की दर से 21 किलोग्राम चावल एवं 14 किलोग्राम गेहूँ, चीनी, नमक तथा किरासन तेल तथा शेष प्रखण्डों के लिए 35 किलोग्राम चावल, चीनी, नमक तथा किरासन तेल का वितरण दिनांक 16.11.2016 एवं 26.11.2016 को चावल दिवस निर्धारित किया गया है।  
साथ ही दुमका शहर एवं प्रखण्ड-दुमका, जरमुण्डी प्रखण्ड अंष, बासुकीनाथ अधिसूचित क्षेत्र एवं सरैयाहाट में पूर्वविक्कता प्राप्त गृहस्थ योजना के लक्षित परिवारों को 1.00 रू0 प्रति किलोग्राम की दर से 3 किलोग्राम चावल एवं 2 किलोग्राम गेहूँ, चीनी, नमक तथा किरासन तेल तथा शेष प्रखण्डों के लिए 5 किलोग्राम चावल, चीनी, नमक तथा किरासन तेल का वितरण दिनांक 16.11.2016 एवं      26.11.2016 को चावल दिवस निर्धारित किया गया है। 
उन्होंने यह भी निदेष दिया है कि दुमका जिला अन्तर्गत दुमका शहर, प्रखण्ड-दुमका, जरमुण्डी, मसलिया, षिकारीपाड़ा, काठीकुण्ड, गोपीकान्दर, सरैयाहाट में जन वितरण प्रणाली बिक्रेताओं के द्वारा ईपोस मषीन के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा तथा शेष प्रखण्ड जामा, रानेष्वर एवं रामगढ़ में जनवितरण प्रणाली बिक्रेताओं के माध्यम से वितरण किया जायेगा। तदनुसार विभाग द्वारा प्राप्त निर्देष के आलोक में जिन प्रखण्डों में ईपोस मषीन के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा वैसे प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देष दिया जाता है कि वे माननीय सांसद/माननीय विधायक/जनप्रतिनिधि के उपस्थिति में संबंधित जन वितरण प्रणाली बिक्रेता के दुकान में उपलब्ध कराये गये ईपोस मषीन का शुभ उद्घाटन कराते हुए खाद्यान्न का वितरण करायेंगे एवं शेष प्रखण्डों में पूर्व की भांति खाद्यान्न वितरण कराया जाना सुनिष्चित करेंगे।
उन्होंने निदेश दिया कि सभी संबंधित पदाधिकारी, 16 नवम्बर 2016 एवं  26 नवम्बर 2016 को अपने-अपने आवंटित प्रखण्ड़ों एवं पंचायतों का भ्रमण कर कम से कम आठ दुकानों में वितरित खाद्यान्न, नमक, चीनी, किरासन तेल की निगरानी/पर्यवेक्षण/ मूल्यांकन के साथ-साथ खाद्यान्न वितरण के माप-तौल का भी जाँच निष्चित रूप से कर लैंगें साथ ही यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो तुरंत समाधान हेतु अधोहस्ताक्षरी से दूरभाष पर सम्पर्क करेगें।
सभी वरीय पदाधिकारियों को यह भी निर्देष दिया गया कि उनके अधीनस्थ सभी पर्यवेक्षकों से अनिवार्य रूप से 16 नवम्बर 2016 एवं 26 नवम्बर 2016 को संध्या 05ः00 बजे प्रतिवेदन प्राप्त करना सुनिष्चित करेंगे एवं प्राप्त प्रतिवेदन के साथ अनुमंडल कार्यालय, दुमका आयेगे, जहाँ अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा उसकी समीक्षा की जायेगी।
सभी पर्यवेक्षकों के प्रतिवेदन में जन वितरण प्रणाली बिक्रेताओं के दुकान में यदि कोई अनियमितता बरती गयी हो तो उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए निलंबन होने की स्थिति बनती है तो उसे निलंबन हेतु भी प्रस्ताव देंगे। 
अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को आदेष दिया जाता है कि वे अपने स्तर से 16 नवम्बर 2016 एवं 26 नवम्बर 2016 को वितरण के पश्चात् समीक्षा हेतु सभी वरीय पदाधिकारी को निर्देषित करना सुनिष्चित करेंगे।

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