दिनांक- 25 जून 2021
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-0726
उप निदेशक स्वास्थ्य सह राज्य कुष्ट निवारण पदाधिकारी डॉ के के सिंह द्वारा दुमका जिले के सभी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक का गहन जांच किया गया।इस दौरान भारत सरकार द्वारा अल्ट्रासाउंड मशीन चलाने के लिए निर्धारित मानकों की भी जांच की गयी।वैसे क्लिनिक जो अल्ट्रासाउंड मशीन चलाने की अहर्ता रखते हैं लेकिन कुछ कमियां हैं उन्हें जल्द से जल्द दूर करने का निदेश दिया।साथ ही कई क्लिनिक पर सख्त कार्रवाई करने का भी उन्होंने निदेश दिया।
उप निदेशक स्वास्थ्य सह राज्य कुष्ट निवारण पदाधिकारी डॉ के के सिंह ने कहा कि गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम पीसीपीएनडीटी एक्ट अंतर्गत जिला में अनुश्रवण का कार्य करने का निदेश प्राप्त है।जिला अंतर्गत पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत पंजीकृत नवीनीकृत अल्ट्रासाउंड अन्य क्लीनिक से संबंधित दस्तावेजों की जांच की गयी है।ताकि अधिनियम अंतर्गत पंजीकृत स्वीकृत चिकित्सक के अतिरिक्त व्यक्ति झोलाछाप की पहचान हो सके।यह कार्य लिंग चयन एवं कन्या भ्रूण हत्या रोकने में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
राज्य कुष्ट निवारण पदाधिकारी डॉ के के सिंह ने जिला कुष्ट निवारण पदाधिकारी के साथ बैठक कर कुष्ट विभाग की समीक्षा की एवं कई महत्वपूर्ण निदेश दिए।उन्होंने चाइल्ड लेप्रोसी को चिन्हित करने का निर्देश दिया कहा कि चिन्हित करते हुए सभी आवश्यक कार्रवाई यथा दवा आदि की व्यवस्था की जाए ताकि राष्ट्र और राज्य को कुष्ट मुक्त बनाया जा सके।
===========================
कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर:
--------------------------------------------------
जिला कंट्रोल रूम - 06434-295042,9508250080, 9934414404
--------------------------------------------------
राष्ट्रीय कॉल सेंटर -1075
No comments:
Post a Comment