दिनांक- 19 मई 2020
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-427
लॉकडाउन 4.0 में बड़े पैमाने पर दी गई राहत
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छूट दी गई दुकानों को सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।
समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजेश्वरी बी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 4.0 में सरकार द्वारा कुछ विशेष छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिले में दी गई छूटओं के तहत औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों और कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करने की अनुमति दी गई है। गोदाम और वेयरहाउस के संचालन को भी अनुमति दी गई है। हार्डवेयर की दुकानें, निर्माण कार्य से जुड़ी दुकाने और स्टेशनरी की दुकान, मोबाइल की खुदरा दुकानें खुलेगी। जिले में निजी कार्यालय को भी खोलने की अनुमति दी गई है। ई-कॉमर्स की सेवा शुरू होंगी। किराए पर जिलों के अंदर और अंतर जिला टैक्सी सेवा शुरू हो जाएंगी।
जिले में मोबाइल, घड़ी,टीवी, कंप्यूटर और आईटी से जुड़े उत्पादों फ्रीज, एयर कंडीशन और एयर कूलर के सर्विस सेंटर खोलने की अनुमति दी गई है।
वहीं, शराब की खुदरा दुकानें खुलने के लिए विभाग अगले एक-दो दिनों में इसे लेकर अलग से कुछ और निर्णय लेगा, कृषि विभाग, बीज, खाद की दुकानें भी खोलने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने कहा कि लॉक डाउन में दी गई छूट में दुकानों में सामाजिक दूरी बनाए रखना आवश्यक है, एक कतार में सिर्फ पांच लोगों को रहने की अनुमति दी गयी है। कार्यस्थल में कर्मचारियों को हर 3 से 4 दिनों में स्क्रीनिंग करना होगा। काम कर रहे सभी कर्मियों को सैनिटाइजर,मास्क एवं ग्लब्स उपलब्ध कराना आवश्यक है। समय-समय पर सभी दुकानों को सैनिटाइज करना होगा। दुकानदारों से भी अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा कैशलेस पेमेंट करें और लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें, ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हो सके।
इन दुकानों को खोलने और सेवा शुरू करने पर अभी अनुमति नहीं दी गई है
कपड़ा दुकान, सैलून स्पा, टेंपो, बस, जूता-चप्पल की दुकान एवं अन्य
इसके अलावा दी गई सारी रियायतें वैसी ही रहेंगी।
छूट दी गई दुकानों को सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार, भारत सरकार के आदेश एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में पूर्व से लागु निषेधाज्ञा को शर्तों के अधीन दिनांक 31 मई 2020 तक विस्तारित है।
रात्रि 7.00 बजे से प्रातः 7.00 बजे तक किसी भी व्यक्ति को अपवाद स्थिति को छोड़कर घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। 65 वर्ष के व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो बीमारी से ग्रसित हैं, गर्भवती महिलाएं एवं 10 वर्ष तक के बच्चों को अपरिहार्य कारण को छोड़कर घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी।
इस लॉकडाउन में भी सख्ती का पूरा ध्यान रखा गया है। विवाह समारोहों में 50 एवं अंत्येष्टि अथवा श्राद्ध में 20
से अधिक व्यक्तियों के जमावड़े को अनुमति नहीं दी गई है। वहीं सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य रखा गया है। प्रवासी नागरिकों के लिए 7 आश्रय गृह चिन्हित किया गया है। ऐसे नागरिक देखे जाते हैं तो तत्काल उन्हें आश्रय गृह में रखा जाएगा। उनकी स्वास्थ्य जांच कराते हुए उनके लिए वाहन एवं भोजन व्यवस्था सुनिश्चित किया जाएगा।
उपायुक्त ने कहा कि जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए दुमका जिला के सभी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थानों एवं परिसर, सभी शैक्षणिक संस्थानों एवं परिसर, तथा सभी थाना एवं परिसर में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा इत्यादि का उपयोग प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति करते हैं तो संबंधित के विरुद्ध उपरोक्त प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर:
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जिला कंट्रोल रूम - 9508250080,9934414404
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झारखंड टोल फ्री नंबर - 104,181,108
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