Monday, 18 May 2020

दिनांक- 16 मई 2020
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-420

उपायुक्त राजेश्वरी बी एवं पुलिस अधीक्षक अम्बर लकड़ा की अध्य्क्षता में झारखंड राज्य बालू खनन से संबंधित बैठक की गई। बैठक में उपायुक्त ने कहा की झारखंड राज्य बालू खनन नीति 2017 के आलोक में कैटेगरी-1 के अंतर्गत पड़ने वाले 11 बालू घाटों का संचालन प्रारंभ कर दिए गया हैं। उन्होंने कहा कि प्रखंड स्तरीय समिति एवं पंचायत स्तरीय समिति के सदस्य निर्धारित करते हुए बालू घाट संचालन की स्वीकृति दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि कैटेगरी-1 वालों के बालू घाटों से उठाव किए गए बालू का उपयोग निजी, गैर-व्यावसायिक, सामुदायिक उद्देश्य, सरकार द्वारा प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन आदि के लिए होगा। इन बालू घाट में बालू के उठाव के लिए किसी भी परिस्थिति में मशीनों का उपयोग नहीं किया जाएगा तथा बालों के परिवहन के लिए मात्र ट्रैक्टर का उपयोग किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में बालू के परिवहन के लिए भारी वाहनों का उपयोग नहीं किया जाएगा तथा बालू घाटों से बालू का उठाव कर उसका भंडारण नहीं किया जाएगा। बाल उगाए जाने वाले बालू किसी भी प्रकार के स्वामिस्व, कर आदि से मुक्त होंगे। बालू घाटों के पहुंच पथ, प्रबंधन, सर्वेक्षण आदि के लिए सरकार द्वारा निर्धारित संधारण राशि प्रति 100 घनफिट के लिए ₹100 ग्राम पंचायत या स्थानीय स्वायत्त शासन द्वारा लिया जाएगा जो कि बालू प्राप्तकर्ता को विभाग द्वारा अनुमोदित एक प्राप्ति सह परिचलन स्लीप निर्गत करेंगे। उन्होंने कहा कि बालू खनिज के भंडारण हेतु पांच स्थल चिन्हित किया गया है। नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ओवरलोडिंग होने पर जुर्माना देना होगा। उन्होंने कहा कि बालू ले जाते हुए वाहन में स्पष्ट रूप से बालू के उपयोग का कारण बताना होगा। उन्होंने कहा कि लॉक डाउन के दौरान जिला के श्रमिकों को रोजगार पाने में सहायक साबित हो रहा है। उपायुक्त ने जिला खनन पदाधिकारी को पुलिस विभाग से जानकारी साझा करने को कहा ताकि उन्हें कार्य मे कोई कठिनाई न हो। बैठक मे उप विकास आयुक्त शेखर जमुआर, प्रशिक्षु आईएएस, अपर समाहर्ता, आईटीडीए निदेशक, एनईपी निदेशक, अनुमंडल पदाधिकारी व अन्य उपस्थित थे।


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