दिनांक- 30 अप्रैल 2020
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-380
उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि विश्वव्यापी महामारी नोबल कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए संपूर्ण भारत वर्ष में तालाबंदी अधिसूचित हैं। लॉक डाउन अवधि में सुरक्षा मानकों का अनुपालन करते हुए आम नागरिकों को उनके रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाना है। कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण के कारण कोई ग्राहक भयवश किराने और अन्य घरेलू सामान लेने के लिए दुकानों में जाने से हिचकिचाते हैं।
इसे ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "सुरक्षा स्टोर कार्यक्रम" प्रारंभ किया गया है। इसकी मॉनिटरिंग हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी अल्बर्ट बिलुंग को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है।
व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा आउटलेट्स को सुरक्षा मानक का प्रशिक्षण जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी धनेश्वर प्रसाद हेम्ब्रम द्वारा दिया जाएगा। सुरक्षा स्टोर कार्यक्रम की तकनीकी जानकारी बिजनेस अनालिजिस्ट कुमार क्रांति किशोर देंगे। सुरक्षा स्टोर कार्यक्रम का प्रचार प्रसार सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी डिम्पी कुमारी करेंगी।
क्या है सुरक्षा स्टोर
सुरक्षा स्टोर के लिए तैयार वेबसाइट से कोई भी दुकानदार, आउटलेट संचालक या दूसरे दुकानदार जुड़ सकते हैं। कारोबार शुरू करने के पहले दुकान को सेनेटाइज करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के उपाय के साथ - साथ दूसरे सुरक्षा मानकों पर खरा होना होगा। दुकानदारों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद फूड इंस्पेक्टर दुकान, स्टोर या आउटलेट का निरीक्षण करेंगे। मानक पर खरा उतरने के बाद कारोबार की इजाजत मिलेगी।
आपूर्तिकर्ताओं, आउटलेट्स को वेबसाइट https://surakshastore.com पर अपना पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण करने के बाद उन्हें अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद संबंधित आपूर्तिकर्ता को सुरक्षा मानकों का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद संबंधित आपूर्तिकर्ता या आउटलेट्स को आपूर्ति की मंजूरी प्रदान की जाएगी।
कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर:
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जिला कंट्रोल रूम - 9508250080,9934414404
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झारखंड टोल फ्री नंबर - 104,181,108
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राष्ट्रीय कॉल सेंटर -1075
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