Friday, 29 May 2020

दिनांक- 28 मई 2020
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-447

नोवेल कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए आपूर्ति विभाग से संचालित सभी योजनाओं से संबंधित बैठक की गई। इस दौरान उपायुक्त राजेशवरी बी ने आपूर्ति विभाग से संचालित योजनाओं की समीक्षा की। साथ ही सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित लाभुकों को दो माह अप्रैल एवं मई 2020 का खाद्यान्न अग्रिम के रूप में वितरित करना सुनिश्चित करें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से छूटे हुए लाभुकों एवं जिनका ऑनलाइन लंबित आवेदन है, को प्रति परिवार 10 किलोग्राम खाद्यान्न 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों को अप्रैल से जून 2020 तक के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य की दर से प्रति माह मुफ्त में देना सुनिश्चित करे। खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी आदि से संबंधित सभी प्रकार का प्रतिवेदन उक्त समिति से प्राप्त कर मामले का त्वरित निष्पादन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिले में संचालित सभी मुख्यमंत्री दाल-भात केंद्रों, विशेष दाल-भात केंद्रों, अतिरिक्त दाल भात केंद्र, विशिस्ट दाल भात केंद्र, का समय समय निरीक्षण कर दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता की जानकारी लेने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को अपना-अपना मोबाइल नंबर चालू रखने तथा बीडीओ से समन्वय स्थापित कर उनके निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने की हिदायत दी। कहा कि प्राप्त शिकायतों का निष्पादन अविलंब करें। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी व अन्य उपस्थित थे



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