Tuesday, 19 May 2020

दिनांक- 19 मई 2020
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-425

उपायुक्त राजेश्वरी बी ने चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि लॉकडाउन-चार में केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक बड़े पैमाने पर राहत देने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निदेशित निर्णय से राज्य में धीरे-धीर आर्थिक गतिविधि आगे बढ़ेगी। झारखंड सरकार द्वारा लॉक डाउन 4.0 में विशेष छूट दिया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी के प्रसार के मद्देनजर जिला में कई व्यवसायिक छूट देने का निर्णय लिया गया है। औद्योगिक क्षेत्रों, कंस्ट्रक्शन वर्क को शुरू करने की अनुमति दी गई है। साथ ही गोदाम और वेयर हाउस के संचालन को भी अनुमति दी गई है। आदेश में कहा गया है कि हार्डवेयर, निर्माण कार्य, स्टेशनरी और मोबाइल की दुकानें खुलेंगी। राज्य में निजी कार्यालय खोले जाएंगे और साथ ही ई-कॉमर्स की सेवा भी शुरू की जाएगी। वहीं, शराब की खुदरा दुकानें खुलने के लिए विभाग अगले एक-दो दिनों में इसे लेकर अलग से कुछ और निर्णय लेगा, कृषि विभाग, बीज, खाद की दुकानें भी खोलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि लॉक डाउन में दी गई छूट में दुकानों में सामाजिक दूरी(6 फ़ीट) बनाए रखना आवश्यक है, एक कतार मे सिर्फ पांच लोगों को रहने की अनुमति दी गयी है। कार्यस्थल में कर्मचारियो को सैनिटाइजर, मास्क एवं ग्लब्स उपलब्ध कराना अनिवार्य है। समय समय पर दुकानों को सैनिटाइज करना होगा। कर्मचारियो को लगातार हर 3 से 4 दिनों में स्क्रीनिंग करना होगा। उपायुक्त ने व्यवसायियों से कहा कि लोगों को उनके घरों में ही राशन का सामान उपलब्ध कराने की कोशिश करें। लॉक डाउन के समय ज्यादा से ज्यादा कैश लेश ट्रांजेक्शन करने को कहा। चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने भी उपायुक्त के निर्देशों का जमकर सराहना किया तथा संकट के इस घड़ी में जिला प्रशासन का भरपूर सहयोग करने का भी भरोसा दिया। बैठक में प्रशिक्षु आईएएस, अपर समाहर्ता सुनील कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।


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