दिनांक- 7 मई 2020
प्रेस विज्ञप्ति संख्या-399
सोशल मीडिया पर फैलायी अफवाह तो होगी कार्रवाई...
- राजेश्वरी बी, उपायुक्त, दुमका
उपायुक्त ने कहा कि सोशल मीडिया वर्तमान में सूचनाओं का त्वरित गति से सम्प्रेषण करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। कुछ ही सेकेन्ड में किसी भी प्रकार की जानकारी इस न्यू मीडिया के माध्यम से बड़े ही आसानी से लोगों तक पहुंच जाती है। फेसबुक, वाह्टसएप, ट्विटर, यूट्यूब आदि तक आज हर लोगों की पहुंच है। इस दौरान कई बार लोग किसी भी संदेश की सत्यता को बिना जांच के प्रेषित करना शुरू कर देते हैं।जिससे कई बार विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है साथ ही लोगों में भय का माहौल बन जाता है।
उन्होंने कहा कि किसी भी संदेश की सत्यता को बिना जांचे अगर कोई भी व्यक्ति इसे संप्रेषित करता है तो उक्त व्यक्ति के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।अफवाह फैलाने में उनकी भी भुमिका समझी जायेगी।कोई भी व्यक्ति अगर सोशल मीडिया पर अफवाह का प्रचार प्रसार करते पाया जाता है तो उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा। जिला प्रशासन असमाजिक तत्वों और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर नजर रख रही है।
इन सबको ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया यथा व्हाट्सएप,फेसबुक,यूट्यूब,टि्वटर आदि के ग्रुप एडमिन एवं सदस्यों के लिए निदेशानुसार निम्नांकित आदेश दिए जाते हैं -
1. ग्रुप एडमिन वही बनें जो उस ग्रुप के लिए पूर्ण जिम्मेवारी और उत्तरदायित्व का वाहन करने में समर्थ हो।
2. अपने ग्रुप के सभी सदस्यों से ग्रुप एडमिन पूर्णतः परिचित हो।
3. ग्रुप के किसी सदस्य द्वारा गलतबयानी, बिना पुष्टि के समाचार जो अफवाह बन जाये, पोस्ट किए जाने पर या सामाजिक समरसता बिगाड़ने वाले पोस्ट पर ग्रुप एडमिन तत्काल उसका खंडन करें। उस सदस्य को ग्रुप से हटाया जाय।
4. अफवाह/भ्रामक सूचना/सामाजिक समरसता के विरुद्ध सूचना पोस्ट होने पर संबंधित थाना को भी तत्काल सूचना दी जाय।
5. ग्रुप एडमिन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्हे भी इसका दोषी माना जाएगा और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
6. दोषी पाए जाने पर आईटी एक्ट साइबर क्राइम तथा आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
7. किसी भी धर्म के नाम पर भावनाओं को आहत करने वाले पोस्ट किसी भी ग्रुप में डाले जाने पर समाज में तनाव उत्पन्न होने की संभावना रहती है।ऐसे पोस्ट करने या किसी अन्य ग्रुप के फॉरवर्ड करने पर आईटी एवं आईपीसी की सुसंगत धाराओं के आधार पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्रुप एडमिन की भी जिम्मेवारी तदनुरूप निर्धारित की जाएगी।
कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर:
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जिला कंट्रोल रूम - 9508250080,9934414404
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झारखंड टोल फ्री नंबर - 104,181,108
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