Wednesday 30 September 2020

दिनांक- 29 सितंबर 2020 प्रेस विज्ञप्ति संख्या-760

 दिनांक- 29 सितंबर 2020

प्रेस विज्ञप्ति संख्या-760


जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ दुमका विधानसभा उप चुनाव से संबंधित बैठक हुई। इस क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि पूरे जिले में आदर्श आचार सहिंता एवं धारा 144 लागू कर दिया गया है। उनके द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई।भारत निर्वाचन के दिशा-निर्देश के तहत बेहतर माहौल में कैसे चुनावी प्रक्रिया को संपादित करने में राजनीतिक दल सहयोग कर सकते हैं इस विषय में संबंधित प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सभी मुख्य रूप से सिविजिल एप, इवीएम, वीवी पैट, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, नॉमिनेशन फॉर्म भरने की शुल्क, एमसीएमसी समेत अन्य के बारे में विस्तार पुर्वक बताया गया। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विविजिल एप्प के बारे में विस्तार पुर्वक जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि 10 दुमका(अ.ज.जा) विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी दुमका होंगे। साथ ही सहायक निर्वाची पदाधिकारी के रूप में अंचल अधिकारी दुमका,प्रखंड विकास पदाधिकारी दुमका,प्रखंड विकास पदाधिकारी मसलिया होंगे।


जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए लोगों की सुविधा के लिए 82 सहायक मतदान केंद्र संबंधी प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा गया है। 82 सहायक मतदान केंद्र को मिलाकर इस बार 368 मतदान केंद्र होंगे। सभी के सहयोग से निश्चित रूप से शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराने में सफल होंगे। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए चुनाव प्रचार प्रसार में लोगों से मतदान करने के साथ- साथ मास्क, सैनिटाइजर एवं शारीरिक दूरी का पालन करने की भी अपील करें। लोगों को मतदान करने से पूर्व हाथों को सैनिटाइज करने को अवश्य कहें। अपने क्षेत्र के लोगों को मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि किसी भी सरकारी भवन से 24 घंटे के भीतर, सार्वजनिक स्थलों से 48 घंटे के भीतर तथा निजी घर/स्थानों पर 72 घंटे के भीतर तथा पार्टी कार्यालय में लगे बैनर, पोस्टर, झंडा हटाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं करना सुनिश्चित करें। बैठक में उप विकास आयुक्त डॉ संजय सिंह, निर्वाची अधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी महेश्वर महतो, उप निर्वाचन पदाधिकारी, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि सहित अन्य उपस्थित थे। 


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